न्यायिक अधिकारी पर आरोपी से रिश्तेदारी का आरोप, हाईकोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में टिप्पणी मांगी

हाईकोर्ट ने एक जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMIC) के खिलाफ आरोपी से संबंधित होने के आरोपों के बाद, अपने रजिस्ट्रार जनरल को उक्त न्यायिक अधिकारी से एक सीलबंद लिफाफे में टिप्पणी प्राप्त करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सुमीत गोयल, जो आकाश वालिया बनाम हरियाणा राज्य व अन्य (CRM-M-10028-2024) मामले की सुनवाई कर रहे थे, ने मामले में आगे की कार्यवाही से पहले न्यायिक अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त करना उचित समझा। न्यायालय ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि इस मामले में कोई प्रशासनिक जांच की गई हो, तो उसकी रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में पेश की जाए।

याचिका की पृष्ठभूमि

यह मामला आकाश वालिया द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 439(2) सहपठित धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के माध्यम से पहुंचा। याचिकाकर्ता की मुख्य प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2, रेशब वालिया को दी गई नियमित जमानत को रद्द करना है।

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यह जमानत FIR संख्या 485, दिनांक 26.12.2023, जो पुलिस स्टेशन मुलाना, जिला अंबाला में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 195A (झूठे सबूत देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज की गई थी (जिसमें बाद में धारा 201 (सबूतों को गायब करना) जोड़ी गई), से संबंधित है।

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याचिकाकर्ता के आरोप

दिनांक 27.02.2024 के पिछले आदेश में दर्ज किए गए अनुसार, याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि इस मामले में शामिल न्यायिक अधिकारी, सुश्री वंदना, जो उस समय वेकेशन जज-कम-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थीं, आरोपी रेशब वालिया की “चचेरी बहन” हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अधिकारी को “एक करीबी रिश्तेदार होने के नाते खुद इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी।”

बाद में, 28.04.2025 को न्यायालय द्वारा नोट किए गए एक जवाबी हलफनामे में, याचिकाकर्ता ने इन दावों को दोहराया। हलफनामे में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने पहले 15.01.2024 को JMIC के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी, जिसे जांच के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबाला को भेजा गया था। हलफनामे में कथित रिश्ते का और विवरण देते हुए कहा गया कि गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे कि “आरोपी के पिता विनोद वालिया, श्रीमती वंदना वालिया, जज, के पिता श्री श्याम वालिया की सगी बुआ के बेटे हैं।”

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न्यायालय की प्रारंभिक जांच और राज्य की रिपोर्ट

28.04.2025 के अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रारंभिक मुद्दे की पहचान करते हुए कहा, “न्यायालय वर्तमान में इस मुद्दे पर विचार कर रहा है कि क्या श्रीमती वंदना वालिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला, आरोपी-प्रतिवादी संख्या 2, ऋषभ वालिया की चचेरी बहन हैं। इस याचिका में तर्कपूर्ण और कानूनी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस मामले को एक प्रारंभिक प्रश्न के रूप में तय किया जाना चाहिए…”

न्यायालय ने राज्य को इस तथ्य को सत्यापित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद हरियाणा राज्य द्वारा 19.05.2025 की एक अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, रिपोर्ट ने गवाहों के बयानों के आधार पर निम्नलिखित खुलासा किया:

“श्रीमती वंदना वालिया प्रतिवादी नंबर 2 ऋषभ वालिया की दूर की रिश्तेदार हैं… वंदना वालिया की दादी, ऋषभ वालिया के पिता विनोद वालिया की बुआ लगती हैं, इस प्रकार वे दूर के रिश्तेदार हैं, जबकि वंदना वालिया और ऋषभ वालिया सगे भाई-बहन नहीं हैं, बल्कि दूर के रिश्तेदार (चचेरे भाई-बहन) हैं।”

हाईकोर्ट का निर्णय

राज्य की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद, न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने 06 नवंबर, 2025 के आदेश में, आगे बढ़ने से पहले सीधे न्यायिक अधिकारी से सुनना आवश्यक समझा।

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न्यायालय ने निर्देश दिया: “इस मामले में आगे बढ़ने से पहले, यह न्यायालय संबंधित न्यायिक अधिकारी यानी श्रीमती वंदना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से टिप्पणी प्राप्त करना उचित समझता है। इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को उक्त अधिकारी की टिप्पणियां (एक सीलबंद लिफाफे में) इस न्यायालय के अवलोकन के लिए प्राप्त करने और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख पर पेश करने का निर्देश दिया जाता है।”

इसके अलावा, न्यायालय ने आदेश दिया, “यदि प्रशासनिक स्तर पर कोई जांच की गई है, तो उसे भी (एक सीलबंद लिफाफे में) इस न्यायालय के अवलोकन के लिए पेश किया जाएगा।”

मामले को “तत्काल सूची” (urgent cause list) में 26.11.2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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