न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने वाली महिला पर हाईकोर्ट ने ₹10,000 का जुर्माना लगाया

एक उल्लेखनीय निर्णय में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महिला पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है, जिसने अपने घरेलू हिंसा मामले में न्यायाधीश पर पक्षपात का आरोप लगाया था। यह निर्णय न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने सुनाया, जिन्होंने कहा कि महिला को ट्रायल कोर्ट में अपनी चल रही शिकायत को जारी रखने के लिए जुर्माना भरना होगा और रसीद भी देनी होगी।

महिला ने हाईकोर्ट से अपने मामले को वर्तमान न्यायाधीश से पुनः सौंपने की मांग की थी, जिसमें उसने उनके द्वारा जारी किए गए प्रतिकूल आदेशों के आधार पर पक्षपात का आरोप लगाया था। हालांकि, न्यायमूर्ति गोयल ने उसके दावों को खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय के निर्णयों से असंतुष्ट होना स्थानांतरण अनुरोध को उचित नहीं ठहराता है। उन्होंने उसके आरोपों को निराधार बताया कि न्यायाधीश विरोधी पक्ष से प्रभावित थे और उन्हें “बेहद तुच्छ” करार दिया।

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अपने निर्णय में, न्यायमूर्ति गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीश पर निराधार आरोप लगाना न केवल अनुचित है, बल्कि इसके लिए कड़ी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। आरोपों की गंभीरता के बावजूद, अदालत ने जुर्माने की राशि तय करने से पहले महिला की उम्र और विवाद की वैवाहिक प्रकृति पर विचार किया।

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