दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को शहर की एक अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अगली सुनवाई की निर्धारित तिथि 25 सितंबर तक जैन की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए तलब किया है।
न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किए गए जैन को न्यायाधीश द्वारा उनकी अवधि बढ़ाए जाने के बाद आगे भी हिरासत में रखा जाएगा। आप नेता को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया है।
ईडी ने 30 मई, 2022 को जैन को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोपों पर आधारित था। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज 2017 की प्राथमिकी से शुरू हुआ था।