सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। सोरेन ने मामले को रद्द करने तथा ईडी द्वारा जारी बार-बार के समन को चुनौती दी है।
ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत मामला दायर किया था, जिसमें आरोप था कि वह एजेंसी द्वारा जारी समन के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। इस शिकायत पर विशेष सांसद-विधायक अदालत ने संज्ञान लिया था।
सोरेन ने इस कार्यवाही को रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन 15 जनवरी को हाईकोर्ट ने संज्ञान आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के साथ-साथ ईडी द्वारा जारी किए गए बार-बार के समन को भी चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।
ईडी के जवाब दाखिल करने के बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी।

