राजकुमार राव की फिल्म ‘भूल चुक माफ’ की ओटीटी रिलीज पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजकुमार राव अभिनीत आगामी फिल्म ‘भूल चुक माफ’ की ओटीटी या किसी अन्य मंच पर रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिल्म की पीवीआर इनॉक्स सिनेमाघरों में रिलीज के आठ सप्ताह बाद ही इसे अन्य प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा सकेगा।

यह आदेश मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर पीवीआर इनॉक्स द्वारा दायर याचिका पर दिया गया, जिसमें निर्माता मैडॉक फिल्म्स के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उन्होंने तयशुदा सिनेमाई रिलीज को रद्द कर सीधे ओटीटी रिलीज करने का निर्णय लिया था। फिल्म को 6 मई को किए गए अनुबंध के तहत 9 मई को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। अनुबंध में स्पष्ट था कि थिएटर में रिलीज के आठ सप्ताह बाद ही फिल्म को किसी अन्य मंच पर रिलीज किया जा सकता है।

पीवीआर इनॉक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिनयार मादन ने दलील दी कि मैडॉक फिल्म्स ने रिलीज से एक दिन पहले ही अनुबंध को अचानक रद्द कर 16 मई को सीधे ओटीटी पर फिल्म रिलीज करने की घोषणा कर दी। पीवीआर इनॉक्स का कहना था कि इस फैसले से अनुबंध का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि कंपनी पहले ही प्रचार, स्क्रीन बुकिंग और अग्रिम टिकट बिक्री में निवेश कर चुकी थी।

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वहीं मैडॉक फिल्म्स की ओर से वेंकटेश ढोंड ने तर्क दिया कि अनुबंध में शामिल आठ सप्ताह की रोक की शर्त थिएटर रिलीज पर आधारित थी, जो नहीं हुई।

हालांकि, न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने माना कि पीवीआर इनॉक्स ने अनुबंध की सभी शर्तों का पालन किया था और रिलीज रद्द करने का अचानक लिया गया फैसला कंपनी की प्रतिष्ठा और विश्वासनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मामला गहराई से जांच का विषय है और फिल्म की ओटीटी रिलीज पर अंतरिम रोक लगाई।

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कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख तय की है और मैडॉक फिल्म्स को निर्देश दिया है कि वह इस तिथि से पहले अपना जवाब दाखिल करे।

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