नागपुर एयरपोर्ट पर रोजाना बंद होने के मामले में हाईकोर्ट ने एएआई और अन्य को नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मार्च 2024 से नागपुर एयरपोर्ट पर रोजाना आठ घंटे बंद रहने के मामले में स्वप्रेरणा से कार्रवाई शुरू की है। कोर्ट ने यात्रियों को होने वाली असुविधा का हवाला देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

जस्टिस एन डब्ल्यू सांबरे और जस्टिस अभय मंत्री की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान दिया, जिसमें पिछले चार महीनों में सामान्य हवाईअड्डे के संचालन को बहाल करने के लिए न्यूनतम मरम्मत प्रयासों का संकेत दिया गया था। कोर्ट ने मध्य भारत से आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर जोर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, “नागपुर शहर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, देश का केंद्र होने के नाते, हवाईअड्डे का संचालन मध्य भारत में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए है।”

बेंच ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एएआई, महाराष्ट्र सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी और नागपुर में मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट (एमआईएचएएन) को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने प्रतिवादियों को अपने हलफनामे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 14 अगस्त के लिए निर्धारित की है।

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