हाईकोर्ट ने स्कूलों में सुरक्षा निरीक्षण में ढिलाई की आलोचना की, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के प्रति स्पष्ट उपेक्षा को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को संरचनात्मक और सुरक्षा मानकों के लिए स्कूलों का निरीक्षण करने में राज्य की विफलता पर काफी नाराजगी व्यक्त की, जो 14 वर्षों से अधिक समय से चल रही चूक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2009 में जारी किए गए स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद यह कमी सामने आई।

2020 में गोमती नदी तट के किनारे के निवासियों द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान, खंडपीठ के न्यायमूर्ति आलोक माथुर और बृजराज सिंह ने पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित बैठकों के मिनट मांगे। न्यायालय ने संकेत दिया कि यदि उसे स्कूल सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के संबंध में प्राधिकरण के अनुपालन में कमी लगती है तो कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

पीआईएल में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना आवासीय क्षेत्रों में संचालित स्कूलों के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया है। राज्य सरकार ने पिछले न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 141,000 स्कूल हैं, जिनका पूर्ण सुरक्षा निरीक्षण करने में लगभग आठ महीने लगने की उम्मीद है। इन संस्थानों की संरचनात्मक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों का आकलन करने और उन्हें बढ़ाने के लिए सिविल इंजीनियरों, अग्निशमन विशेषज्ञों, सड़क परिवहन अधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों को शामिल करते हुए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

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इन निरीक्षणों के महत्व पर और अधिक जोर देते हुए, न्यायालय ने आदेश दिया कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी मूल्यांकनों को वीडियोग्राफी के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने युवा छात्रों के परिवहन से संबंधित अनुपालन मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें हजरतगंज और राजभवन के आसपास के स्कूलों के लिए कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए आंतरिक पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट आदेश का संदर्भ दिया गया, जिसे काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है।

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