बिक्रम मजीठिया की याचिका पर सुनवाई 26 अगस्त तक टली, हाई कोर्ट ने दी याचिका संशोधित करने की मोहलत

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

यह मामला न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ के समक्ष पेश हुआ। सुनवाई के दौरान मजीठिया के वकील ने याचिका को संशोधित करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली तारीख तय कर दी।

READ ALSO  वकील टैक्सी से नोटरी का काम कर रहे है- हाई कोर्ट ने सरकार से नियम सख़्त करने को कहा- जानिए पूरा मामला

बिक्रम मजीठिया ने 1 जुलाई को याचिका दाखिल कर अपनी 25 जून को हुई गिरफ्तारी और बाद में न्यायिक हिरासत को चुनौती दी थी। इससे पहले 8 जुलाई को भी उनके वकीलों ने याचिका संशोधित करने के लिए समय मांगा था और मंगलवार को एक बार फिर यही अनुरोध दोहराया गया।

Video thumbnail

इस याचिका में मजीठिया ने मामले को “राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की कार्रवाई” करार देते हुए कहा है कि यह उनके द्वारा मौजूदा सरकार की आलोचना करने का नतीजा है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाई कोर्ट के उस आदेश की आलोचना की जिसमें ट्रायल जज से ज़मानत देने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था

यह एफआईआर पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम द्वारा 2021 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत चल रही जांच से जुड़ी हुई है। मजीठिया को 2018 में गठित स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर 2021 में ड्रग्स मामले में आरोपी बनाया गया था। वह इस मामले में पांच महीने से अधिक समय तक पटियाला जेल में बंद रहे और अगस्त 2022 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हुए।

READ ALSO  सेवाओं पर विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश को दिल्ली सरकार की चुनौती को संविधान पीठ के पास भेजा
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles