चारा घोटाला मामला: 52 को जेल की सजा, 35 बरी

एक विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को चारा घोटाले के एक मामले में 52 लोगों को विभिन्न अवधि के कारावास की सजा सुनाई, जिसमें अधिकतम तीन साल की सजा थी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने मामले में पैंतीस अन्य को बरी कर दिया।

मामला एकीकृत बिहार के डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी से जुड़ा है. यह रकम 1990 से 1995 के बीच निकाली गई।

कई आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील संजय कुमार ने कहा कि इस मामले में जिन अन्य लोगों पर मुकदमा चल रहा है, उनकी सजा 1 सितंबर को सुनाई जाएगी।

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डोरंडा, देवघर, दुमका और चाईबासा जैसे कोषागारों से फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये निकाले जाने का घोटाला 1990 के दशक में उजागर हुआ था जब झारखंड बिहार का हिस्सा था।

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राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद उन हाई-प्रोफाइल राजनेताओं में से एक हैं जिन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया था। फिलहाल वह खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर हैं।

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