ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष कि बड़ी जीत- व्यास तहख़ाने में पूजा रोकने कि मुस्लिम पक्ष कि अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ख़ारिज की

एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज़िला अदालत के फैसले को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) की चुनौती के संबंध में आज एक फैसला जारी किया, जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के एक विशिष्ट खंड में हिंदू पूजा की अनुमति दी थी।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल न्यायाधीश पीठ ने व्यास तहखाना के अंदर ‘पूजा’ की अनुमति देने के वाराणसी न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया।

ऐसे में ज्ञानवापी के अंदर चल रही पूजा पर कोई रोक नहीं होगी।

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विवाद तब शुरू हुआ जब वाराणसी जिला न्यायालय ने 31 जनवरी को शैलेन्द्र कुमार पाठक की याचिका पर कार्रवाई करते हुए मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू अनुष्ठानों की अनुमति दे दी।

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पाठक ने तहखाना में प्रार्थनाएं आयोजित करने के पारिवारिक अधिकार का दावा किया, यह अधिकार उन्हें अपने नाना सोमनाथ व्यास से मिला, जिन्होंने कथित तौर पर दिसंबर 1993 तक वहां प्रार्थनाएं आयोजित कीं।

ज्ञानवापी मस्जिद, जो अपने चार भूमिगत तहखानों के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की एक रिपोर्ट के बाद ऐतिहासिक और धार्मिक जांच का केंद्र बिंदु बन गई।

वाराणसी अदालत के फैसले से ठीक एक दिन पहले जारी, एएसआई के निष्कर्षों से पता चला कि मस्जिद एक ध्वस्त हिंदू मंदिर के ऊपर खड़ी है, एक ऐसा दावा जिसने काफी बहस छेड़ दी है।

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मस्जिद समिति ने याचिकाकर्ता के दावों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि तहखाने में मूर्तियों की अनुपस्थिति ने 1993 तक वहां किसी भी प्रार्थना के आयोजन की संभावना को नकार दिया।

उनकी आपत्तियों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने समिति को उच्च न्यायालय से फैसला लेने का निर्देश दिया। जिसने 15 फरवरी को मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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