गुरुग्राम: बंदूक की नोक पर महिला की स्कूटी लूटने वाले शख्स को 7 साल की सजा

गुरुग्राम की एक अदालत ने 2021 में बंदूक की नोक पर एक महिला का स्कूटर लूटने के जुर्म में एक शख्स को सात साल की जेल की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फलित शर्मा ने उस व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि समय पर भुगतान करने में विफल रहने पर तीन महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

यहां न्यू कॉलोनी इलाके की निवासी ज्योति रानी की शिकायत पर 21 अगस्त, 2021 को देव उर्फ नोनू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379-ए (स्नैचिंग) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Video thumbnail

शिकायत के मुताबिक, वह शख्स राजवंशी होटल के पास अचानक बीच सड़क पर आ गया और चाकू की नोंक पर उसकी स्कूटी लूट ली.

पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद नोनू को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी की स्कूटी और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

READ ALSO  वकील केवल अग्रिम जमानत आवेदनों में विशेष रूप से प्रस्तुत तथ्यों पर बहस कर सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सुनवाई के दौरान कुल सात गवाहों ने कोर्ट के समक्ष गवाही दी।

Related Articles

Latest Articles