गुजरात हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में टैटू हटाने के निशान के कारण कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवार के लिए सीट आरक्षित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति निरजर एस. देसाई ने दामोर किशोर कुमार नारनभाई बनाम कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य (विशेष सिविल आवेदन संख्या 16967/2024) के मामले में अंतरिम आदेश दिया।
