गुजरात हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में, अपने पड़ोसी को आग लगाकर हत्या करने के दोषी व्यक्ति की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस पी. एम. रावल की खंडपीठ ने कहा कि निचली अदालत मृत्युदंड देने के लिए स्थापित कानूनी सिद्धांतों का पालन करने में विफल रही, जिसमें सज़ा सुनाने से पहले उचित सुनवाई का अवसर देना और इस कठोरतम दंड के लिए “विशेष कारण” दर्ज करना शामिल है।
अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने दोषी के भाई को हत्या के आरोप से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ हत्या के लिए सामान्य इरादे का कोई सबूत नहीं मिला, हालांकि साधारण चोट पहुंचाने के लिए उसकी सज़ा को बरकरार रखा गया। यह मामला एक मोटरसाइकिल से पेट्रोल चोरी के कथित विवाद से उत्पन्न हुआ था।
मामले की पृष्ठभूमि
अभियोजन पक्ष का मामला 24 अगस्त, 2019 को शुरू हुआ, जब मृतक पंकज पांडुरंग पाटिल ने अपने पड़ोसियों, भाइयों नरेश कोरी (अभियुक्त-1) और प्रदीप कोरी (अभियुक्त-2) पर अपनी बाइक से पेट्रोल चोरी करने का आरोप लगाया। यह टकराव बढ़ गया और पंकज ने प्रदीप कोरी को थप्पड़ मार दिया। मृतक के परिवार के सदस्यों ने हस्तक्षेप किया, जिसके दौरान नरेश कोरी ने कथित तौर पर मृतक के पिता, पांडुरंग पाटिल (PW:7) पर लोहे के पाइप से हमला किया और उसकी दादी, सुमन पाटिल (PW:9) को लात मारी।

मामला अस्थायी रूप से सुलझ गया था, लेकिन उसी रात लगभग 9:30 बजे फिर से भड़क उठा। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि दूसरी झड़प के दौरान, प्रदीप कोरी ने पंकज पाटिल पर मिट्टी का तेल (केरोसीन) डालकर आग लगा दी। पंकज को एल.जी. अस्पताल, अहमदाबाद ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बाद में निर्धारित किया कि वह 92-94% दूसरी और तीसरी डिग्री की जलन से पीड़ित थे।
4 सितंबर, 2019 को अपनी चोटों के कारण दम तोड़ने से पहले, पंकज ने दो मृत्युकालिक कथन (dying declarations) दिए – एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को और दूसरा पुलिस को, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के रूप में दर्ज किया गया था। इनके आधार पर, अतिरिक्त सत्र न्यायालय, अहमदाबाद ने दोनों भाइयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया और 1 अप्रैल, 2023 को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। सज़ा की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट भेजा गया और दोनों भाइयों ने अपनी सज़ा के खिलाफ अपील दायर की।
हाईकोर्ट के समक्ष दलीलें
अपीलकर्ताओं (कोरी बंधुओं) की ओर से, अधिवक्ता श्री आर.एम. परमार ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने अपने फैसले में गलती की थी। उन्होंने कहा कि दोनों मृत्युकालिक कथन अविश्वसनीय और असंगत थे। उन्होंने बताया कि पहले कथन में पेट्रोल डालने के लिए आम तौर पर दोनों भाइयों को फंसाया गया था, जबकि दूसरे में विशेष रूप से प्रदीप कोरी पर केरोसीन का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि मृतक के 92-94% जलने, जिसमें उसके मुंह और गर्दन पर भी चोटें थीं, को देखते हुए वह एक सुसंगत बयान देने की स्थिति में नहीं था। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मृतक की फिटनेस को प्रमाणित करने वाले डॉक्टर से अदालत में कभी पूछताछ नहीं की गई।
श्री परमार ने यह भी दलील दी कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि नरेश कोरी का हत्या का कोई साझा इरादा था, और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना मृतक द्वारा उकसाए गए एक अचानक झगड़े का परिणाम थी, न कि हत्या का एक पूर्व नियोजित कृत्य।
गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री एल.बी. डाभी ने इसका खंडन करते हुए कहा कि मृत्युकालिक कथन महत्वपूर्ण विवरणों में सुसंगत, सच्चे और विश्वसनीय थे। उन्होंने तर्क दिया कि मृतक होश में था और मानसिक रूप से स्वस्थ था, जिसका समर्थन इस तथ्य से होता है कि वह घटना के बाद नौ दिनों तक जीवित रहा। श्री डाभी ने जोर देकर कहा कि प्रमाणित करने वाले डॉक्टर से पूछताछ न होना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं था, क्योंकि बयान दर्ज करने वाले अधिकारियों ने मृतक की मानसिक फिटनेस से खुद को संतुष्ट कर लिया था।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने सबूतों का, विशेष रूप से दो मृत्युकालिक कथनों का, सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। पीठ ने पानीबेन बनाम गुजरात राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कथनों में कोई गंभीर खामी नहीं पाई। न्यायालय ने पाया कि गंभीर रूप से जलने के बावजूद, मृतक लगभग नौ दिनों तक जीवित रहा, और मानसिक दुर्बलता का कोई सबूत नहीं था। पीठ ने माना कि कथनों ने विश्वास जगाया और वे बिना किसी सिखावे या उकसावे के दर्ज किए गए थे।
नरेश कोरी (A1) की भूमिका पर: न्यायालय ने पाया कि “जहाँ तक अभियुक्त नरेश कोरी का सवाल है, दोनों मृत्युकालिक कथनों में, उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है।” केरोसीन डालने और मृतक को आग लगाने का विशिष्ट कार्य केवल प्रदीप कोरी के खिलाफ आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि “मृतक को मारने के लिए अभियुक्त द्वारा साझा इरादे के संबंध में किसी भी सबूत के अभाव में, मृतक की हत्या के लिए नरेश कोरी की दोषसिद्धि कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।” हालांकि, मृतक के पिता को घायल करने के लिए आईपीसी की धारा 323 के तहत उसकी सज़ा को बरकरार रखा गया।
प्रदीप कोरी (A2) की भूमिका पर: न्यायालय ने प्रदीप कोरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 300 के तहत हत्या का आरोप साबित पाया। यह उस मृत्युकालिक कथन पर निर्भर था जिसमें कहा गया था कि उसने केरोसीन का कनस्तर लाया और मृतक को आग लगा दी। न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह कार्य इरादतन था और “इतना आसन्न रूप से खतरनाक था कि पूरी संभावना में इससे मृत्यु हो जाएगी,” जिससे यह हत्या की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
मृत्युदंड देने पर: हाईकोर्ट ने निचली अदालत के मृत्युदंड देने के फैसले को प्रक्रियात्मक और सारवान रूप से त्रुटिपूर्ण पाया। पीठ ने कहा कि हत्या, हालांकि जघन्य थी, एक “छोटे से मुद्दे” से उत्पन्न हुई जिसने “बदसूरत मोड़” ले लिया। इसने टिप्पणी की, “यह नहीं कहा जा सकता कि यह कार्य पूर्व-नियोजित तरीके से और शैतानी ढंग से किया गया था या हत्या अत्यधिक क्रूरता के साथ की गई थी।”
फैसले में निचली अदालत की सज़ा सुनाने की प्रक्रिया की भारी आलोचना की गई, जिसमें कहा गया कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) के आदेश का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने कहा:
“दोषसिद्धि का फैसला सुनाने के बाद निचली अदालत को मृत्युदंड की सज़ा पर आगे की सुनवाई के लिए मामला स्थगित करना चाहिए था क्योंकि Cr.P.C. की धारा 235(2) के तहत, मृत्युदंड का आदेश पारित करने से पहले अभियुक्त को सुनना और उसे शमनकारी परिस्थितियों (mitigating circumstances) पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना न्यायालय के लिए अनिवार्य है।”
हाईकोर्ट ने आगे पाया कि निचली अदालत Cr.P.C. की धारा 354(3) के अनुसार मौत की सज़ा देने के लिए “विशेष कारण” बताने में विफल रही। फैसले में प्रदीप कोरी के किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति और उसके सुधार और पुनर्वास की संभावना पर ध्यान दिया गया। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि मौत की सज़ा “अनुपातहीन” और “अनुचित” थी, न्यायालय ने सज़ा को कम कर दिया।
अंतिम निर्णय
गुजरात हाईकोर्ट ने निम्नलिखित फैसला सुनाया:
- प्रदीप कोरी को दी गई मौत की सज़ा को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास में बदला जाता है। उसे आईपीसी की धारा 323 के आरोप से बरी किया जाता है।
- नरेश कोरी को आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत हत्या के आरोप से बरी किया जाता है। चोट पहुंचाने के लिए आईपीसी की धारा 323 के तहत उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है। इस अपराध के लिए वह पहले ही सज़ा काट चुका है, इसलिए उसे रिहा किया जाएगा।
- मृत्युदंड की पुष्टि का मामला खारिज किया जाता है, और आपराधिक अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।