गुजरात हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग की नियुक्तियों में देरी के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में देरी के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। आठ महीने पहले न्यायालय को दिए गए आश्वासन के बावजूद, दो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ पूरी नहीं हुई हैं, जिससे आयोग के संचालन की प्रभावशीलता पर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

यह मामला 2018 में शुरू की गई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की एक श्रृंखला पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें एक स्थायी ओबीसी आयोग की स्थापना और इसके सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति की माँग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने सरकारी वकील जीएच विर्क से यह जानने के बाद अपना असंतोष व्यक्त किया कि आयोग 1993 में अपनी स्थापना के बाद से केवल एक अध्यक्ष, गुजरात हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश के अधीन काम कर रहा है।

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“क्या यह आयोग का गठन है? वह आदेश कहाँ है जो आयोग को सदस्यों के बिना काम करने की अनुमति देता है?” मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने सवाल किया। सरकार के जवाब से पता चला कि दो सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के इंतजार में अटका हुआ है।

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सत्र के दौरान, न्यायालय ने आयोग के संचालन में राज्य सरकार की भूमिका की आलोचना की, तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के साथ असंगतता की ओर इशारा किया, जिसके अनुसार बहु-सदस्यीय पैनल की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के विपरीत, जिसमें पांच सदस्य होते हैं, गुजरात का आयोग केवल एक अध्यक्ष के साथ काम कर रहा है। याचिकाकर्ता ‘उमिया परिवार विसनगर’ का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विशाल दवे ने इस विसंगति तथा आयोग की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से गठित पैनल की आवश्यकता पर जोर दिया।

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सरकारी अधिवक्ता के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कि आयोग ने आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों पर भरोसा किया है, हाईकोर्ट ने कहा, “यह भी गलत है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का खंडन करता है।” न्यायालय की निराशा स्पष्ट थी, क्योंकि उसने राज्य की प्रगति की कमी को चुनौती दी तथा न्यायालय को गुमराह करने के संभावित परिणामों के बारे में सरकारी प्रतिनिधि को आगाह किया।

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