जीएसटी परिषद ने कर प्रणाली में बड़ा बदलाव किया: आम उपभोक्ता वस्तुएं होंगी सस्ती, कर संरचना हुई सरल

नई दिल्ली – एक ऐतिहासिक बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने कई बड़े सुधारों को मंजूरी दी, जिसमें दर संरचना में बड़ा बदलाव शामिल है। इससे रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर कर का बोझ घटेगा। वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में दो-दर वाली कर संरचना लागू करने और दैनिक आवश्यकताओं से लेकर छोटे वाहनों और जीवन बीमा तक पर जीएसटी दरें घटाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य आम नागरिकों के जीवनयापन की लागत कम करना और कारोबार की सुगमता बढ़ाना है।

56वीं बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार” की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बुलाई गई थी। परिषद का उद्देश्य जीएसटी ढांचे को अधिक “रणनीतिक, सिद्धांत आधारित और नागरिक केंद्रित” बनाना था। सिफारिशें बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जिसमें आम आदमी, किसानों और प्रमुख उद्योगों को राहत देने के साथ-साथ पुराने कर ढांचे की विसंगतियों को दूर करना शामिल है।

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परिषद की प्रमुख सिफारिशें

  1. नई ‘सरल कर’ संरचना – मौजूदा चार-स्तरीय जीएसटी संरचना को घटाकर दो-दर प्रणाली में बदला गया है:
    • आवश्यक वस्तुओं पर 5% की दर
    • मानक वस्तुओं पर 18% की दर
    • चुनिंदा वस्तुओं/सेवाओं पर 40% ‘डी-मेरिट’ दर
  2. उपभोक्ताओं के लिए व्यापक दर कटौती
    • 5% जीएसटी: बाल तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर और किचनवेयर जैसी वस्तुएं
    • खाद्य पदार्थ: पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी पर जीएसटी घटाकर 5%
    • शून्य जीएसटी: UHT दूध और पैकेज्ड पनीर, रोटियां, पराठा आदि अब कर-मुक्त
  3. बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं में राहत
    • सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (सीनियर सिटीजन व फैमिली फ्लोटर सहित) पर जीएसटी समाप्त
    • 36 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य, अन्य दवाओं पर 12% से घटाकर 5%
  4. ऑटोमोबाइल व अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन
    • छोटे कार और 350cc तक की मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18%
    • बस, ट्रक, एंबुलेंस, तीन-व्हीलर पर भी 18%
    • सीमेंट पर 28% से घटाकर 18%
    • ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर 12% से घटाकर 5%
  5. इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सुधार
    • मैन-मेड फाइबर पर 18% से घटाकर 5%
    • मैन-मेड यार्न पर 12% से घटाकर 5%
    • उर्वरक क्षेत्र में भी सुधार
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क्रियान्वयन और अन्य कदम

नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। पान मसाला, गुटखा और सिगरेट जैसे उत्पादों पर वर्तमान दरें तब तक जारी रहेंगी जब तक क्षतिपूर्ति उपकर दायित्व पूरे नहीं हो जाते।

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परिषद ने यह भी घोषणा की कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय अधिकरण (GSTAT) सितंबर के अंत तक अपील स्वीकार करना शुरू करेगा और दिसंबर से सुनवाई शुरू करेगा। इसका प्रधान पीठ राष्ट्रीय अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगा, जिससे करदाताओं के लिए स्थिरता और स्पष्टता बढ़ेगी।

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