एनजीटी ने झारखंड के गोड्डा जिले में अवैध खनन पर पैनल बनाया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने झारखंड के गोड्डा जिले में कथित अवैध रेत खनन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।

ट्रिब्यूनल ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जहां उसने जिले के कुछ हिस्सों में रेत के “बड़े पैमाने पर अवैध खनन” के बारे में एक अखबार की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, अनधिकृत खनन के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा था और अधिकारियों ने इस पर आंखें मूंद ली थीं।

न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि “पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न” था, और कोई भी कार्रवाई करने से पहले तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगना उचित होगा।

इसके बाद पीठ ने गोड्डा के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रांची में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठित की।

पीठ ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा, “समिति साइट का दौरा करेगी, प्रासंगिक जानकारी एकत्र करेगी और दो महीने के भीतर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”

READ ALSO  15 साल की लड़की को अपने कृत्य की थी पूरी जानकारी: बॉम्बे हाई कोर्ट ने POCSO आरोपी को जमानत दी

इसमें कहा गया है कि समन्वय और अनुपालन के लिए डीएम नोडल एजेंसी होंगे।

मामले को कोलकाता में ट्रिब्यूनल की पूर्वी क्षेत्र पीठ के समक्ष 28 फरवरी को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

Related Articles

Latest Articles