एनजीटी ने पीडब्ल्यूडी को दिल्ली के खामपुर गांव में बरसाती नाले से गाद निकालने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग को यहां एनएच-44 पर खामपुर गांव में बरसाती पानी के नाले से गाद निकालने का निर्देश दिया है, जिसे कथित तौर पर राजमार्ग को चौड़ा करने के दौरान एनएचएआई ने हटा दिया था।

हरित पैनल ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को एक महीने के भीतर क्षेत्र के आंतरिक नालों से गाद निकालने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि जलभराव न हो।

ट्रिब्यूनल एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राजमार्ग को चौड़ा करने के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के ठेकेदार द्वारा बरसाती पानी के नाले को हटाने का दावा किया गया था। इसमें कहा गया है कि घरेलू अपशिष्ट जल और सेप्टिक टैंक के पानी की निकासी के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है।

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कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसके सिंह की पीठ ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर अनुपालन रिपोर्ट, जिसके अनुसार मुख्य ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नाला लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकार क्षेत्र में था, जबकि एमसीडी ने अपने आंतरिक नालों से गाद निकालने का काम शुरू कर दिया है।

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पीठ, जिसमें न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे, ने उस रिपोर्ट पर आगे गौर किया जिसमें कहा गया था कि एनएच-44 पर मुकरबा चौक से पानीपत तक आठ-लेन सड़क के निर्माण के दौरान मौजूदा तूफानी जल निकासी “परेशान” थी और इसके बगल में 10 मीटर चौड़ी सर्विस रोड है।

पीठ ने कहा कि इससे इसके आंतरिक नालों से तूफानी पानी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई।

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“पीडब्ल्यूडी को संबंधित नाले और कॉलोनी के अंदर से गाद निकालने का निर्देश दिया गया है, आंतरिक नालों से गाद निकालने का काम दिल्ली नगर निगम द्वारा एक महीने की समय सीमा के भीतर किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई जलभराव न हो। , “ट्रिब्यूनल ने कहा।

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