वायरल टीवी क्लिप पर गौरव भाटिया ने किया मानहानि का मुकदमा, हाईकोर्ट गुरुवार को देगा आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर आदेश पारित करने वाला है। इस मुकदमे में एक टीवी समाचार शो में कथित तौर पर बिना पैंट पहने देखे जाने की घटना से संबंधित सोशल मीडिया सामग्री को हटाने की मांग की गई है।

इस मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति अमित बंसल की एकल-न्यायाधीश पीठ ने की।

यह मामला इस महीने की शुरुआत में एक न्यूज़ 18 चैनल के कार्यक्रम में श्री भाटिया की उपस्थिति से जुड़ा है। प्रसारण के दौरान, एक कैमरा एंगल ने कथित तौर पर उन्हें बिना किसी पैंट या पायजामे के पारंपरिक कुर्ता पहने हुए दिखाया। श्री भाटिया का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता राघव अवस्थी ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया कि उनके मुवक्किल उस समय शॉर्ट्स पहने हुए थे और कैमरामैन ने गलती से उनके शरीर का निचला हिस्सा दिखा दिया था।

श्री अवस्थी ने तर्क दिया कि इस घटना के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाद की पोस्ट और टिप्पणियां मानहानिकारक हैं, श्री भाटिया की निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं, और इसमें आपत्तिजनक सामग्री है जिसे हटाया जाना चाहिए।

READ ALSO  धारा 13(1)(ई) पीसी एक्ट में आय के ज्ञात स्रोतों का अर्थ अभियोजन को ज्ञात स्रोतों से है ना कि आरोपी कोः सुप्रीम कोर्ट

मानहानि के मुकदमे में विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल, समाचार आउटलेट न्यूजलॉन्ड्री, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस नेता रागिनी नायक और पत्रकार अभिसार शर्मा सहित अन्य लोगों द्वारा की गई पोस्ट को लक्षित किया गया है।

शुरुआती दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने कहा कि वह फैसला देने से पहले प्रस्तुत सामग्री की समीक्षा करेगा। न्यायमूर्ति बंसल ने कोर्ट के प्रारंभिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए संकेत दिया कि वह विशेष रूप से श्री भाटिया के निजी अंगों का उल्लेख करने वाली मानहानिकारक सामग्री के खिलाफ निषेधाज्ञा देने पर विचार करेगा, लेकिन घटना के संबंध में व्यंग्यात्मक या कटाक्षपूर्ण प्रकृति की सामग्री को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

READ ALSO  बंगाल: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में ई-रिक्शा चालक को उम्रकैद

कोर्ट ने अंतिम आदेश पारित करने के लिए मामले को गुरुवार के लिए निर्धारित किया है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles