राजनीतिक उत्पीड़न के आरोपों के बीच गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता को अंतरिम जमानत दी

हाल ही में, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम कांग्रेस प्रवक्ता रीतम सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है, जिन्हें एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय के निर्णय के बावजूद, सिंह अधूरी कानूनी औपचारिकताओं और उनके खिलाफ संभावित नए आरोपों के बारे में चिंताओं के कारण लखीमपुर जेल में हैं।

सिंह को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके पोस्ट के बाद गुवाहाटी पुलिस के सहयोग से लखीमपुर पुलिस ने 15 मार्च को उनके गुवाहाटी स्थित घर से हिरासत में लिया था। पोस्ट में, उन्होंने भाजपा के तीन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की स्थिति पर सवाल उठाया, जिससे विवाद पैदा हो गया और उनकी गिरफ्तारी हुई। तब से, उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

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50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत गुरुवार को दी गई, हालांकि सिंह की कानूनी टीम उनकी रिहाई के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर सकी। कांग्रेस प्रवक्ता बेदब्रत बोरा ने मामले को लेकर राजनीतिक तनाव को उजागर करते हुए कहा, “हम उनके खिलाफ नए मामले दर्ज किए जाने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं।”

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पुलिस की इस कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने असहमति को दबाने और कानूनी प्रक्रियाओं में हेरफेर करने के प्रयास के रूप में आलोचना की है। बोरा ने कहा, “यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। जैसे ही किसी व्यक्ति को जमानत मिलती है, पुलिस दूसरा आरोप लगाने की कोशिश करती है।” उन्होंने पुलिस की मनमानी पर चिंता व्यक्त की।

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मोरीगांव के पुलिस अधीक्षक हेमंत कुमार दास ने लखीमपुर में पुलिस टीम की मौजूदगी की पुष्टि की, हालांकि उनके मिशन के बारे में विवरण अभी तक नहीं बताया गया है। गिरफ्तारी शुरू में भाजपा विधायक मनब डेका की पत्नी की शिकायत के बाद हुई थी, जिसमें सिंह के पोस्ट से जुड़े मानहानि और अन्य आरोपों का हवाला दिया गया था, जिसमें भाजपा के अन्य प्रमुख लोगों के खिलाफ पिछले आरोपों का भी उल्लेख किया गया था।

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