केरल हाईकोर्ट ने कन्नूर के पूर्व एडीएम की मौत की सीबीआई जांच की याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने कन्नूर के पूर्व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) नवीन बाबू की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायालय ने एकल पीठ के पहले के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें बाबू की विधवा मंजूषा की मांग के अनुसार जांच को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया गया था।

नवीन बाबू ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद आत्महत्या कर ली, जो कन्नूर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष पी पी दिव्या ने उनके विदाई समारोह के दौरान सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ लगाए थे। सीपीआई (एम) नेता दिव्या पिछले साल 14 अक्टूबर को बिना बुलाए इस कार्यक्रम में शामिल हुई थीं और चेंगलई में पेट्रोल पंप की मंजूरी में कई महीनों की देरी के लिए बाबू की आलोचना की थी। उन्होंने सुझाव दिया कि उनके तबादले के दो दिन बाद ही परियोजना को अचानक मंजूरी देना संदिग्ध था।

READ ALSO  श्रीकांत त्यागी के वकील ने कोर्ट में दायर की सरेंडर अर्जी

इन आरोपों और बाबू की बाद में हुई मौत के बाद दिव्या को घटना के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बावजूद, बाबू के परिवार ने केरल पुलिस के नेतृत्व वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) से असंतोष व्यक्त किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना का संकेत दिया।

Play button

शुरुआती सुनवाई में, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने डीआईजी (कन्नूर) को एसआईटी द्वारा चल रही जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया। बाबू की विधवा ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि जांच ठीक से नहीं की जा रही है और आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे राजनीतिक प्रभाव पर चिंता व्यक्त की, जिससे उन्हें डर था कि जांच प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है।

READ ALSO  2020 दिल्ली दंगे: अदालत ने गलत आरोप पत्र दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, तीन आरोपियों को बरी कर दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles