दिल्ली की अदालत ने यौन दुराचार के आरोपी पूर्व सहायक फुटबॉल कोच के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

दिल्ली की एक अदालत ने एलेक्स मारियो एम्ब्रोस के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, जिन्हें कथित यौन दुराचार के लिए भारतीय महिला अंडर -17 फुटबॉल टीम के सहायक कोच के पद से बर्खास्त कर दिया गया था।

एम्ब्रोस के खिलाफ द्वारका सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 12 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

READ ALSO  बैंक और डाकघर अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी हैं- जानिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

यूरोप के प्रशिक्षण और प्रदर्शन दौरे के दौरान एक खिलाड़ी के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए सहायक कोच को नॉर्वे से वापस बुलाया गया था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पिछले साल जुलाई में एम्ब्रोस को बर्खास्त कर दिया था।

Video thumbnail

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप जिंदल ने शुक्रवार को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 70 के तहत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया।

कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 446 के तहत बांड के उल्लंघन पर जमानतदार को नोटिस भी जारी किया।

READ ALSO  शर्मिष्ठा पानोली की गिरफ्तारी पर बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने जताई नाराज़गी, तुरंत रिहाई और निष्पक्ष मुकदमे की मांग की

इसने पिछले साल 27 अक्टूबर को एम्ब्रोस के खिलाफ समन जारी किया था।

अदालत ने मामले की आगे की कार्यवाही के लिए 25 फरवरी की तारीख मुकर्रर की।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड सुनवाई की समाप्ति पर सभी हाईकोर्ट और न्यायाधिकरणों से स्पष्टीकरण मांगा

Related Articles

Latest Articles