स्मॉल कॉज कोर्ट डिक्री के निष्पादन में पारित आदेश के खिलाफ धारा 96 सीपीसी के तहत पहली अपील पोषणीय नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक हालिया फैसले में यह स्पष्ट किया है कि स्मॉल कॉज कोर्ट द्वारा तय किए गए मुकदमे से उत्पन्न होने वाली निष्पादन कार्यवाही में पारित आदेश के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी), 1908 की धारा 96 के तहत पहली अपील कानूनी रूप से पोषणीय (maintainable) नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदेश के खिलाफ उचित उपाय प्रांतीय स्मॉल कॉज कोर्ट अधिनियम, 1887 की धारा 25 के तहत पुनरीक्षण (revision) है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति संदीप जैन ने एक आपत्तिकर्ता द्वारा दायर पहली अपील को खारिज करते हुए दिया, जिसकी सीपीसी के आदेश 21 नियम 97 के तहत दी गई अर्जी को मेरठ की निष्पादन अदालत ने खारिज कर दिया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला एससीसी वाद संख्या 48, 2009, जिसका शीर्षक अकील अहमद व अन्य बनाम नोरा फ्रांसिस था, से शुरू हुआ। इस वाद में 18 फरवरी, 2010 को बेदखली के लिए एक-पक्षीय डिक्री पारित की गई थी। इसके बाद, डिक्री-धारकों ने विवादित परिसर का कब्जा प्राप्त करने के लिए निष्पादन वाद संख्या 1, 2010 शुरू किया।

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निष्पादन कार्यवाही के दौरान, अपीलकर्ता प्रताप फ्रांसिस ने सीपीसी के आदेश 21 नियम 97 के तहत एक आपत्ति दायर की, जिसमें संपत्ति पर अपने स्वामित्व का दावा करते हुए निष्पादन का विरोध किया गया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 3, मेरठ ने 15 जनवरी, 2025 के एक आदेश के माध्यम से इस आपत्ति को खारिज कर दिया। इस खारिजगी से व्यथित होकर, प्रताप फ्रांसिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान प्रथम अपील डिफेक्टिव संख्या 185, 2025 दायर की।

अपीलकर्ता के तर्क

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मूल एससीसी वाद धोखाधड़ी से एक-पक्षीय रूप से डिक्री किया गया था। अपीलकर्ता ने दलील दी कि वह अपने पिता, फ्रांसिस, द्वारा 11 अप्रैल, 2007 को उसके पक्ष में निष्पादित एक वसीयत के आधार पर विवादित संपत्ति का असली मालिक है। उसने प्रस्तुत किया कि मालिक होने के नाते, उसे संपत्ति से बेदखल करके बेदखली की डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

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अदालत को यह भी सूचित किया गया कि अपीलकर्ता ने एक अलग मूल वाद, संख्या 74, 2025, दायर किया है, जिसमें 18 फरवरी, 2010 की एक-पक्षीय डिक्री को शून्य और अमान्य घोषित करने और वसीयत के आधार पर अपने स्वामित्व को स्थापित करने की मांग की गई है। यह वाद वर्तमान में लंबित है।

न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष

न्यायमूर्ति संदीप जैन ने वकील को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, सबसे पहले हाईकोर्ट के कार्यालय द्वारा अपील की पोषणीयता के संबंध में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार किया।

न्यायालय ने स्थापित कानूनी सिद्धांत का उल्लेख किया कि एक एससीसी वाद में, “पक्षकारों के मालिकाना हक का फैसला नहीं किया जा सकता है और केवल पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंध को देखा जाना है।” कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अपीलकर्ता का स्वामित्व का दावा एक वसीयत पर आधारित है जो उसके पिता की मृत्यु 4 मई, 2016 को होने पर प्रभावी हुई, जो कि एससीसी वाद में 18 फरवरी, 2010 को अपीलकर्ता की पहली पत्नी नोरा फ्रांसिस (जो किरायेदार थीं) के खिलाफ डिक्री पारित होने के बाद की तारीख है।

निर्धारण के लिए केंद्रीय मुद्दा यह था कि अपीलकर्ता की आपत्ति को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ कौन सा कानूनी उपाय उपलब्ध है। न्यायालय ने प्रांतीय स्मॉल कॉज कोर्ट अधिनियम, 1887 (PSCC अधिनियम) का उल्लेख किया। यह बताया गया कि PSCC अधिनियम की धारा 24 निर्दिष्ट करती है कि कौन से आदेश अपील योग्य हैं, जो उन्हें सीपीसी की धारा 104(1) के खंड (ff) या खंड (h) में उल्लिखित आदेशों तक सीमित करती है।

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इसके बाद न्यायालय ने PSCC अधिनियम की धारा 25 (जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है) को उद्धृत किया, जो पुनरीक्षण का उपाय प्रदान करती है:

“25. स्मॉल कॉज कोर्ट के डिक्री और आदेशों का पुनरीक्षण।- जिला न्यायाधीश, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि स्मॉल कॉज कोर्ट द्वारा तय किए गए किसी भी मामले में दी गई डिक्री या आदेश कानून के अनुसार था, अपनी गति से, या पीड़ित पक्ष द्वारा ऐसी डिक्री या आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर किए गए आवेदन पर, मामले को मंगा सकता है और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।”

इस वैधानिक ढांचे के आधार पर, न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि विवादित आदेश अपील योग्य नहीं था।

निर्णय

अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, न्यायालय ने कहा, “यह स्पष्ट है कि विवादित आदेश पी.एस.सी.सी. अधिनियम की धारा 24 के तहत एक अपील योग्य आदेश नहीं है और यह केवल पी.एस.सी.सी. अधिनियम की धारा 25 के तहत एक पुनरीक्षण योग्य आदेश है, लेकिन आपत्तिकर्ता ने धारा 96 सीपीसी के तहत पहली अपील दायर की है, जो स्पष्ट रूप से पोषणीय नहीं है।”

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कार्यालय की आपत्ति को बरकरार रखते हुए, हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी। फैसले का समापन इस प्रकार हुआ, “तदनुसार, इस अपील की पोषणीयता के संबंध में आपत्ति को बरकरार रखा जाता है और परिणामस्वरूप, इस अपील को कानूनी रूप से पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है।”

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