दोषपूर्ण जांच स्वतः बरी होने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दोहराया है कि पुलिस जांच में चूक को अभियुक्तों को बरी करने के एकमात्र आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यदि उनके अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। यह निर्णय आपराधिक अपील संख्या 118/2013 में आया, जो केरल में राजनीतिक झड़पों में निहित एक दोहरे हत्याकांड से उत्पन्न हुआ था।

न्यायालय ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पांच व्यक्तियों- A1, A2, A3, A11 और A12 को दोषी ठहराया गया था, जबकि अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। दोषी व्यक्तियों द्वारा दायर अपील को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने खारिज कर दिया, जिन्होंने हाईकोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती देने वाली दलीलों में कोई योग्यता नहीं पाई।

मामले की पृष्ठभूमि

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यह मामला 1 मार्च, 2002 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा बुलाई गई राजनीतिक हड़ताल से जुड़ा है, जिसके कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीआई (एम)] के सदस्यों के साथ हिंसक झड़पें हुईं। भीड़ के हमले के डर से 11 आरएसएस सदस्यों के एक समूह ने मेलूर नदी के पास शरण ली। देर रात, घातक हथियारों से लैस एक हिंसक भीड़ ने हमला किया, जिसमें सुनील और सुजीश की मौत हो गई, जबकि अन्य भागने में सफल रहे। अगले दिन एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत 15 व्यक्तियों को आरोपित किया गया, जिसमें धारा 302 (हत्या) के साथ धारा 149 (अवैध सभा) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के प्रावधान शामिल हैं।

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कानूनी मुद्दे और तर्क

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि:

1. एफआईआर पंजीकरण में देरी: एफआईआर समय से पहले दर्ज की गई थी और कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी, जिसमें समय प्रविष्टियों और आरोपियों के नामों में जोड़-तोड़ में विसंगतियां थीं।

2. दोषपूर्ण जांच: उन्होंने जांच प्रक्रिया में चूक, हथियारों की बरामदगी और अपराध से उन्हें जोड़ने वाले विश्वसनीय सबूतों की अनुपस्थिति का दावा किया।

3. गवाहों की गवाही में विरोधाभास: बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष के मामले को बदनाम करने के लिए प्रमुख गवाहों के बयानों में विसंगतियों की ओर इशारा किया।

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केरल राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अभियोजन पक्ष ने प्रतिवाद किया कि हाईकोर्ट ने साक्ष्य की सही तरह से सराहना की थी और अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए विश्वसनीय गवाहों की गवाही, पोस्टमार्टम निष्कर्षों और बरामदगी पर भरोसा किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

अदालत ने अपील को खारिज करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

– दोषपूर्ण जांच पर: पीठ ने अपने इस निरंतर रुख का हवाला दिया कि दोषपूर्ण जांच से आरोपी को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। पारस यादव बनाम बिहार राज्य के फैसले का हवाला देते हुए, इसने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों को जांच संबंधी चूकों से स्वतंत्र रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए।

“अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की ऐसी चूकों के बावजूद जांच की जानी चाहिए…यदि जानबूझकर की गई शरारत को जारी रखा जाता है तो शिकायतकर्ता पक्ष को न्याय नहीं मिल पाएगा।”

– गवाहों की विश्वसनीयता पर: गवाहों की गवाही में मामूली विरोधाभासों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने माना कि वे अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करते हैं। इसने कहा कि अभियुक्तों और गवाहों के बीच राजनीतिक दुश्मनी के कारण उनके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता थी, लेकिन साक्ष्य तथ्यों के आधार पर सुसंगत थे।

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– साक्ष्य मूल्यांकन पर: न्यायालय ने पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गवाहों के बयानों की पुष्टि करती है, और हमले में अभियुक्तों की विशिष्ट भूमिकाएँ स्पष्ट रूप से स्थापित हैं।

अंतिम निर्णय

अपील को खारिज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:

“अपराध सामाजिक भय पैदा करता है… अभियुक्तों और समाज के हितों को संतुलित करना न्यायालयों का कर्तव्य है। जब पुष्टि करने वाले साक्ष्य मजबूत हों तो केवल विरोधाभास या दोषपूर्ण जांच दोषियों को नहीं बचा सकती।”

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत बम फेंकने के लिए ए3 की सजा को भी बरकरार रखा गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह कृत्य अपने आप में गैरकानूनी इरादे को दर्शाता है।

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