इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी विवाह पंजीकरण पर चिंता जताई, सार्वजनिक नोटरी की भूमिका की जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक उल्लेखनीय फैसले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए फर्जी विवाह पंजीकृत किए जाने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है, खास तौर पर कम उम्र के व्यक्तियों के मामले में। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ की अध्यक्षता वाली अदालत ने वैवाहिक अनुबंध पत्र जैसे नोटरीकृत दस्तावेजों के दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिसका इस्तेमाल अक्सर भागे हुए जोड़ों द्वारा वयस्कता का झूठा दावा करने के लिए किया जाता है।

संदर्भित मामला, श्रीमती सना परवीन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, एक जोड़े से संबंधित था, जिन्होंने पारिवारिक इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के बाद अपने माता-पिता से सुरक्षा मांगी थी।

हालांकि, सुनवाई के दौरान, राज्य का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील (सीएससी) अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने अधिवक्ता योगेश कुमार और शाश्वत आनंद के साथ किया, जिन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जाली प्रतीत होते हैं।

अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं। इसने उस परेशान करने वाली प्रवृत्ति को उजागर किया, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 का उल्लंघन करते हुए विवाह पंजीकरण प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और शैक्षिक रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजों में हेराफेरी की जाती है। वैवाहिक अनुबंध पत्र, जिसे अक्सर सार्वजनिक नोटरी द्वारा नोटरीकृत किया जाता है, इन धोखाधड़ी गतिविधियों में एक प्रमुख साधन है, जिससे ऐसे नोटरीकरण की कानूनी वैधता पर सवाल उठते हैं।

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इन चिंताओं के मद्देनजर, न्यायालय ने भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग को ऐसे दस्तावेजों को नोटरीकृत करने में सार्वजनिक नोटरी की शक्तियों के दायरे को स्पष्ट करने वाला एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (विधि) से भी इनपुट मांगा और पूरी जांच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी की संभावित भागीदारी का सुझाव दिया।

यह मामला, जो एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह की पवित्रता को छूता है, 22 अगस्त, 2024 को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित है।

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