फेसलेस असेसमेंट के लिए फेसलेस नोटिस की मांग: मद्रास हाईकोर्ट ने कर प्रक्रियाओं में अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया

मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने 20 दिसंबर, 2024 को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें फेसलेस कर निर्धारण प्रक्रियाओं में अधिकार क्षेत्र के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। मार्क स्टूडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा यह मामला, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 और 148ए के तहत क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों (जेएओ) द्वारा जारी किए गए नोटिसों की वैधता के इर्द-गिर्द घूमता है, जबकि दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फेसलेस योजनाएं शुरू की गई थीं।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, मार्क स्टूडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आयकर अधिनियम की धारा 148 और 148ए के तहत क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) द्वारा जारी किए गए नोटिसों को चुनौती दी। ये नोटिस वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आय के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित थे, जिसमें आय छिपाने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ये नोटिस अवैध हैं क्योंकि इन्हें राष्ट्रीय फेसलेस असेसमेंट सेंटर (NaFAC) द्वारा जारी नहीं किया गया था, जो आय से बचने के लिए ई-असेसमेंट असेसमेंट स्कीम, 2022 के आदेशों के विपरीत है।

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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 151A के तहत 2022 में शुरू की गई फेसलेस असेसमेंट स्कीम के लिए यह आवश्यक है कि धारा 148 और 148A के तहत नोटिस और सभी संबंधित प्रक्रियाएं फेसलेस तरीके से की जाएं, जिससे JAO की भूमिका समाप्त हो जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार, अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण धारा 144B का उल्लंघन करता है, जो फेसलेस असेसमेंट प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है।

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महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

नोटिस जारी करने का अधिकार: क्या JAO ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम के कार्यान्वयन के बाद धारा 148 और 148A के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार बरकरार रखा है।

NaFAC की भूमिका: पुनर्मूल्यांकन और नोटिस जारी करने के मामलों को संभालने में NaFAC के अधिकार क्षेत्र की सीमा।

धारा 151ए का अनुपालन: क्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकार क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देश धारा 151ए के तहत वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।

न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने फेसलेस आकलन के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए कहा, “फेसलेस आकलन के लिए फेसलेस नोटिस की आवश्यकता होती है; कर अधिकारियों और करदाताओं के बीच इंटरफेस को खत्म करने के लिए योजना की प्रक्रियात्मक पवित्रता को बरकरार रखा जाना चाहिए।”

न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 144बी का विश्लेषण किया और स्पष्ट किया कि जेएओ द्वारा धारा 148ए के तहत नोटिस जारी किए जाने के बाद ही एनएएफएसी का अधिकार क्षेत्र सक्रिय होता है। सीबीडीटी के 24 मई, 2023 के दिशा-निर्देश, जो जेएओ को नोटिस शुरू करने की अनुमति देते हैं, को दायरे और प्रक्रियात्मक सहायता में सीमित माना गया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ये दिशा-निर्देश वैधानिक आदेशों को दरकिनार नहीं कर सकते।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने उल्लेख किया कि आय से बचने वाली आकलन योजना, 2022 का ई-आकलन, निष्पक्ष आकलन सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित आवंटन प्रणाली और यादृच्छिकीकरण के उपयोग को अनिवार्य बनाता है। न्यायमूर्ति रामासामी ने टिप्पणी की कि प्रक्रियात्मक चूक करदाताओं के विश्वास को कम करती है और फेसलेस आकलन के उद्देश्यों को कमजोर करती है।

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न्यायालय का निर्णय

मद्रास हाईकोर्ट ने जेएओ द्वारा जारी किए गए विवादित नोटिसों को अल्ट्रा वायर्स घोषित करते हुए रद्द कर दिया। इसने कर अधिकारियों को फेसलेस आकलन योजनाओं में उल्लिखित प्रक्रियात्मक ढांचे का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रामासामी ने दोहराया कि हालांकि जेएओ प्रारंभिक जानकारी एकत्र करने में भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन धारा 148 और 148ए के तहत नोटिस जारी करना फेसलेस प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए।

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मामले का विवरण

याचिकाकर्ता: मार्क स्टूडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई।

प्रतिवादी: आयकर अधिकारी, गैर-कॉर्पोरेट वार्ड 10(6), चेन्नई और राष्ट्रीय फेसलेस आकलन इकाई, नई दिल्ली।

याचिकाकर्ता के वकील: सुश्री जी. वर्धिनी कार्तिक।

प्रतिवादी के वकील: डॉ. बी. रामास्वामी और श्री वी. महालिंगम, जूनियर वकील सुश्री एस. प्रेमलता के साथ।

रिट याचिका संख्या: 25223 और 25227/2024।

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