आबकारी नीति ‘घोटाला’: दिल्ली की अदालत में कारोबारी की जमानत याचिका पर 12 मई को सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल की जमानत अर्जी पर 12 मई को सुनवाई करेगी.

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आरोपी के संयुक्त अनुरोध पर जमानत अर्जी पर दलीलें सुनने के लिए मामला तय किया।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि अदालत ने ढल और अन्य सह-आरोपियों को 12 मई को उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर एक पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) के अनुसरण में तलब किया है।

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ढल के वकील ने उनकी जमानत अर्जी पर दलीलों को संबोधित करने के लिए स्थगन की भी मांग की।

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न्यायाधीश ने 4 मई को पारित एक आदेश में कहा, “इसलिए, संयुक्त अनुरोध पर, आवेदन को तर्क के लिए 12 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। अभियुक्तों को अनुरोध के अनुसार अगली तारीख पर पेश किया जाना चाहिए।”

दिल्ली की अदालत ने 28 अप्रैल को आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि सबूत प्रथम दृष्टया “अपराध में उनकी संलिप्तता की बात करते हैं”।

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अदालत ने 31 मार्च को घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।

सीबीआई और ईडी ने सिसोदिया को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और इससे उत्पन्न धन को वैध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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