प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की नियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने समन का पालन न करने पर आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ यहां राऊज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है।
ईडी ने इस मामले को लेकर अदालत का रुख किया है और अदालत इस पर शनिवार को सुनवाई कर सकती है।
11 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
यह आरोप दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में खान की कथित गलत नियुक्ति से संबंधित था।
ईडी ने मामले में जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप फर्म स्काईपावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
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मामला ओखला में कथित तौर पर अवैध धन से अर्जित की गई 36 करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित है, जो कथित तौर पर खान से प्रभावित था, जिसने कथित तौर पर 8 करोड़ रुपये नकद दिए थे।
जांच के दौरान, ईडी ने सीबीआई, एसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई एफआईआर पर विचार किया।
ईडी ने कहा कि संपत्ति खान के कहने पर खरीदी गई थी और 27 करोड़ रुपये नकद लेनदेन के सबूत पेश किए गए।