ईडी ने हेमंत सोरेन मामले में सीबीआई जांच की मांग की, झारखंड हाईकोर्ट से अपील की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का अनुरोध करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जनवरी में उनके नई दिल्ली आवास पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी के बाद सोरेन ने ईडी अधिकारियों पर एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, उन्होंने दावा किया था कि इसका उद्देश्य उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करना और बदनाम करना था।

ईडी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक आपराधिक रिट याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सोरेन ने उनके खिलाफ शुरू किए गए अवैध भूमि मामले में न्याय में बाधा डालने का प्रयास किया और जानबूझकर ईडी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की।

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गौरतलब है कि 31 जनवरी को ईडी ने करीब 16 घंटे की पूछताछ के बाद भूमि घोटाला मामले में सोरेन को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था. ईडी द्वारा दस मौकों पर पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद, सोरेन ने केवल दो समन का जवाब दिया, जिसके कारण ईडी के समन की अवमानना के लिए उनके खिलाफ अदालत में मामला दर्ज किया गया।

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एजेंसी ने अपनी याचिका में यह भी उल्लेख किया कि सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने जनवरी में सोरेन के दिल्ली आवास की तलाशी ली थी, जिसके दौरान उन्होंने एक एसयूवी, ₹36 लाख नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे। आगे की पूछताछ के लिए ईडी टीम के लगभग 13 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद सोरेन उपस्थित नहीं हुए।

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ईडी के वकील अमित कुमार दास ने कहा कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी मामले की जांच वर्तमान में राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है। सीबीआई जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट में अपील मामले की जटिलता और हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

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