ईडी ने रेत खनन मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें तमिलनाडु रेत खनन घोटाले में फंसे कई ठेकेदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।हाईकोर्ट ने आरोपों से जुड़ी संपत्तियों को मुक्त करते हुए अनंतिम कुर्की के आदेशों को भी रद्द कर दिया था।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने अपील पर सुनवाई की, जिन्होंने ईडी को अनंतिम संपत्ति कुर्की से संबंधित 2022 के विजय मदनलाल फैसले के प्रभाव पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक प्रतिवादियों को औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है।

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कार्यवाही के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने किया।

यह मामला जुलाई 2024 के हाईकोर्ट के फैसले से उपजा है, जिसमें पाया गया था कि ईडी ने अपनी जांच शक्तियों का अतिक्रमण किया है।हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अवैध रेत खनन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है, इस प्रकार ईडी के अपनी जांच और संपत्ति कुर्क करने के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया।

इससे पहले, 16 जुलाई को मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एमएस रमेश और सुंदर मोहन ने ठेकेदारों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और अनंतिम कुर्की के आदेशों को रद्द कर दिया था। यह फैसला ठेकेदारों के गोविंदराज, षणमुगम रामचंद्रन और के रेथिनम द्वारा ईडी की कार्यवाही को चुनौती देने के बाद आया, जिसमें तर्क दिया गया था कि प्रारंभिक एफआईआर में अपराध की कोई आय स्थापित नहीं हुई है, और ईडी ने आपराधिक आय सृजन के संकेत देने वाले अनुसूचित अपराध के लिए पंजीकृत एफआईआर के बिना रेत खनन में अपनी जांच का अनुचित रूप से विस्तार किया है।

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ईडी का तर्क है कि इन गतिविधियों ने तमिलनाडु के पांच जिलों में अवैध रेत खनन कार्यों के कारण राज्य को लगभग 4,000 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान पहुंचाया है।

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