सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सैलरी के अहम हिस्सा ग्रेच्यूटी को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कक यदि किसी कर्मचारी पर बकाया है तो कंपनी उसकी ग्रेच्यूटी का पैसा रोक सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर कर्मचारी पर बकाया है या सरकारी आवास में रिटायरमेंट के बाद भी घर में रहने पर उस पर जुर्माना लगाया गया है तो कंपनी उसकी ग्रेच्यूटी से जुर्माने की राशि समेत किराया वसूल सकती है। कोर्ट ने कहा की ऐसी स्थिति में ग्रेच्यूटी से बकाया रकम की वसूली को रोका नही जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर कर्मचारी द्वारा आवास का किराया नही दिया जाता है तो ग्रेच्यूटी की रकम में से पैसे काटे जा सकते हैं।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने एक कर्मचारी के ऊपर किये गए कानूनी केस के मामले में ये बात कह गई। इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी द्वारा रिटायरमेंट के उपरांत सरकारी सम्पति पर कब्जा रखा जाता है तो उससे जुर्माने के साथ किराया वसूली से रोका नही जा सकता है। यदि कर्मचारी बकाया का भुगतान नही करता है तो ऐसे में कर्मचारी की ग्रेच्यूटी में से ये रकम काटी जा सकती है।