हाई कोर्ट ने ईसेवा केंद्र से दृष्टिबाधितों को केस फाइलों को एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंट फॉर्मेट में बदलने में सहायता देने को कहा

दिल्ली हाई कोर्ट के ई-सेवा केंद्र और यहां की जिला अदालतों को गैर-ओसीआर फाइलों को सुलभता अनुरूप प्रारूप में परिवर्तित करने में विशेष रूप से सक्षम या दृष्टिबाधित अधिवक्ताओं और वादकारियों को आवश्यक सहायता देने का निर्देश दिया गया है।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रविंदर डुडेजा द्वारा जारी एक प्रशासनिक आदेश में यहां की सभी जिला अदालतों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (आईटी) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यह सुविधा ई-सेवा पर उपलब्ध कराई जाए। केंद्र और संपर्क विवरण उनकी संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएं।

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ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) सिस्टम दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रित पाठ को स्कैन करने और फिर उसे सिंथेटिक भाषण में बोलने या कंप्यूटर फ़ाइल में सहेजने में सक्षम बनाता है। सिंथेटिक भाषण कंप्यूटर-जनित ऑडियो आउटपुट है जो मानव भाषण जैसा दिखता है।

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ओसीआर फाइलों के साथ, विशेष रूप से सक्षम वकील और वादकारी अपने मामले के दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच सकेंगे।

“इस न्यायालय की माननीय सूचना प्रौद्योगिकी समिति, इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा विधिवत अनुमोदित दिनांक 21 अगस्त 2023 की बैठक के मिनटों के माध्यम से, यह निर्देश देते हुए प्रसन्न हुई है कि – इस न्यायालय और दिल्ली जिला न्यायालयों के ई-सेवा केंद्र कार्यालय आदेश में कहा गया है, गैर-ओसीआर फाइलों को एक्सेसिबिलिटी अनुरूप प्रारूप में परिवर्तित करने में विशेष रूप से सक्षम / दृष्टिबाधित अधिवक्ताओं / वादियों को व्यक्तिगत रूप से आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

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हाल ही में, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से सक्षम लोगों को अदालत की वेबसाइट पर ऑनलाइन वाद सूची तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए अपनी वेब एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंट कॉज लिस्ट लॉन्च की है।

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