WFI अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप: शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज, पुलिस ने अदालत को बताया

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को यहां एक अदालत को सूचित किया कि उसने उन महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए हैं जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

जांच एजेंसी ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष अदालत के निर्देश पर प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुतियां दीं।

अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर स्थिति रिपोर्ट की प्रतियां उन्हें उपलब्ध कराई जाएं।

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पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि मजिस्ट्रेट के सामने सभी पीड़ितों के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए थे।

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अदालत ने मामले को 27 जून को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

पुलिस ने पहले अदालत को सूचित किया था कि सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

पुलिस ने अदालत से कहा था, “मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एसआईटी गठित की है। एसआईटी मामले की जांच करेगी।”

पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है।

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न्यायाधीश ने इससे पहले पहलवानों की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था जिसमें जांच की निगरानी और कथित पीड़ितों के अदालत में बयान दर्ज करने की मांग की गई थी।

यहां जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान बृजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 10 सहित दो प्राथमिकी दर्ज की हैं, जिन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है।

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