कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ पुल बंगश हत्या मामले में दिल्ली की एक अदालत 6 सितंबर को सुनवाई करेगी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने सीबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए कुछ दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद टाइटलर को अपने मामले पर बहस करने के लिए समय दिया।
न्यायाधीश ने कहा, “आरोपी ने यह कहते हुए दलीलें आगे बढ़ाने के लिए कुछ समय मांगा कि जवाब के साथ-साथ पीपी (सार्वजनिक अभियोजक) द्वारा दिए गए दस्तावेजों को पढ़ने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। सुना गया। न्याय के हित में, मामले को स्थगित कर दिया गया है।” .
एक सत्र अदालत ने पहले टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अग्रिम जमानत दे दी थी।
इसने उन पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे।
तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।