दिल्ली पुलिस ने यहां की एक अदालत में गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें उस पर संगठित अपराध चलाने का आरोप लगाया गया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 जुलाई को दायर अपनी अंतिम रिपोर्ट में गोगी गिरोह के एक कथित सदस्य दीपक पर कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आरोप लगाया।
विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने दीपक पहल उर्फ बॉक्सर के खिलाफ आरोप पत्र 28 जुलाई को विचार के लिए रखा है.
अदालत ने 11 जुलाई को दीपक के खिलाफ एक मामले में जांच की अवधि 90 दिनों से अधिक बढ़ाने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि कानून में यह उम्मीद की जाती है कि एक जांच एजेंसी अनावश्यक देरी के बिना ईमानदारी से जांच करेगी।
इसमें कहा गया है कि इस तरह की कवायद को महज औपचारिकता के रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें शामिल आरोपियों की स्वतंत्रता का बहुमूल्य अधिकार शामिल है।
पुलिस ने कहा कि इस मामले में दीपक पहल उर्फ बॉक्सर को 9 दिसंबर, 2020 को “घोषित अपराधी” घोषित किया गया था।
इसमें कहा गया है कि इस साल अप्रैल में मैक्सिको से निर्वासन के बाद उसे 15 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया गया था।