दिल्ली एक्साइज ‘घोटाला’: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने सीबीआई के सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा को जमानत दे दी

अदालत ने मंगलवार को व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को जमानत दे दी, जो ईडी द्वारा जांच के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी गवाह बन गए थे।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने अरोड़ा के वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी।

अरोड़ा को 16 नवंबर, 2022 को सीबीआई मामले में सरकारी गवाह घोषित किया गया था।

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हालाँकि, अरोड़ा को ईडी ने 6 जुलाई को कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।

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ईडी ने कहा कि वह अपने जवाबों में टाल-मटोल कर रहे थे और धन शोधन रोधी एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

अरोड़ा कथित तौर पर आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी थे, जो कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में भी आरोपी हैं और उन्हें ईडी के साथ-साथ सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है।

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ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने शराब व्यापारियों के गुटबंदी की अनुमति दी और रिश्वत देने वाले कुछ डीलरों का पक्ष लिया। हालाँकि, सत्तारूढ़ AAP ने आरोपों को खारिज कर दिया है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।

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