उत्पाद शुल्क घोटाला: दिल्ली की अदालत ने विजय नायर की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाली आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की अर्जी पर अपना आदेश 27 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आवेदन पर आरोपियों के वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

न्यायाधीश ने कहा, “अपनी डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाले उपरोक्त आरोपी के इस आवेदन पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें सुनी जा चुकी हैं और दलीलें पूरी हो चुकी हैं। इस आवेदन को अब 27 जुलाई, 2023 को सूचीबद्ध करें।”

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उत्पाद शुल्क नीति को पिछले साल अगस्त में रद्द कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में इसके निर्माण और कार्यान्वयन में सरकारी अधिकारियों, नौकरशाहों और शराब व्यापारियों सहित अन्य लोगों की कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश की थी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को आम तौर पर उन मामलों में सजा निलंबित कर देनी चाहिए और जमानत दे देनी चाहिए, जहां पूरी सजा पूरी होने से पहले आपराधिक अपील पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है

ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपना मामला दर्ज किया।

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