जिला न्यायाधीशों ने कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति न किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ली

आज, केरल के दो वरिष्ठ जिला न्यायाधीशों, पी.पी. सैदालवी और के.टी. निज़ार अहमद ने कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सूची से उन्हें बाहर रखे जाने को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सर्वोच्च न्यायालय से वापस ले ली। न्यायाधीशों ने अपने वकील के माध्यम से केरल कोर्ट के कॉलेजियम के निर्णय को चुनौती देने की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें अयोग्य समझे गए उम्मीदवारों के पक्ष में अनुचित रूप से अनदेखा किया गया।

कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने याचिका के आधार पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की, “यह किस तरह की याचिका है? वरिष्ठ अधिकारी पर कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है, आप यहां आएंगे और इसे लागू करेंगे?” पीठ की टिप्पणियों ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की गैर-प्रवर्तनीय प्रकृति को रेखांकित किया।

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न्यायाधीशों के वकील दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया कि उनकी चुनौती चयनित उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर नहीं, बल्कि कॉलेजियम द्वारा लागू किए गए पात्रता मानदंडों पर केंद्रित थी। हालांकि, पीठ ने जवाब दिया कि ये “लागू करने योग्य बातें नहीं हैं”, जिसके कारण वकील ने याचिका वापस लेने और अन्य कानूनी उपायों की तलाश करने की अनुमति मांगी।

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सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि वह इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं देगी। न्यायाधीशों को अपनी याचिका वापस लेने या बर्खास्तगी आदेश का सामना करने का विकल्प दिया गया था। इसके बाद, याचिका औपचारिक रूप से वापस ले ली गई।

पृष्ठभूमि

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यह विवाद केरल में कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए हाल ही में हुई चयन प्रक्रिया से उपजा है, जिसे आलोचना और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वरिष्ठ जिला न्यायाधीश पी.पी. सैदालवी और के.टी. निज़ार अहमद ने केरल कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची से अपने नामों को बाहर रखे जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि कॉलेजियम ने ऐसे व्यक्तियों के नाम शामिल किए थे जो रिक्तियों के समय कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में विचार किए जाने के योग्य नहीं थे।

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