हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह की मानहानि का मुकदमा रद्द करने की याचिका को किया खारिज

 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को झटका लगा है। दरअसल, दिग्विजय सिंह ने अपने विरुद्ध ग्वालियर न्यायालय में चलने वाले मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दी थी, जिसे सोमवार को उच्च न्यायालय सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री पर ग्वालियर में मुकदमा चलता रहेगा।

दरअसल, अगस्त 2019 में भिंड के दौरे पर आए दिग्विजय सिंह ने एक पत्रकारवार्ता में भाजपा पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का आरोप लगाया था। इस वक्तव्य को मानहानि मानते हुए अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 499, 500 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसी मामले को रद्द करने के लिए दिग्विजय सिंह ने उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य खंडपीठ में याचिका लगाई थी।

सोमवार को सुनवाई की दौरान दिग्विजय सिंह की ओर से तर्क दिए गए कि उनके बयान को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया, उन्होंने भाजपा की कोई मानहानि नहीं की है। हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह के विरुद्ध इस मामले को सही माना और मजिस्ट्रेट न्यायालय की कार्रवाई को सही मानते हुए दिग्विजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया।

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