एक ऐतिहासिक फैसले में, तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जीवनसाथी को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच से वंचित करना संभावित रूप से क्रूरता के बराबर हो सकता है, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का आधार है। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति एम.जी. प्रियदर्शिनी की खंडपीठ ने CMA 68/2022 के मामले में तलाक की मांग करने वाले पति की अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक जोड़े से जुड़ा है, जिनकी शादी दिसंबर 2010 में हुई थी। नवंबर 2011 में पत्नी के वैवाहिक घर छोड़ने के तुरंत बाद ही उनके वैवाहिक कलह की शुरुआत हो गई। पिछले कुछ वर्षों में, पत्नी ने अपने पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के आरोपों सहित पाँच आपराधिक मामले दर्ज किए। इनमें से कुछ मामलों में पति को बरी कर दिया गया।
पति ने क्रूरता और परित्याग का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2021 में उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह क्रूरता का मामला साबित करने में विफल रहे। इस आदेश को चुनौती देते हुए पति ने हाई कोर्ट में अपील की।
मुख्य कानूनी मुद्दे और कोर्ट का फैसला
1. क्रूरता की परिभाषा: कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि क्रूरता की अवधारणा स्थिर नहीं है और सामाजिक परिवर्तनों के साथ विकसित होती है। इसने कहा, “एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे के लिए प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा या काम की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य ‘क्रूरता’ शब्द के अंतर्गत आएगा”। कोर्ट ने आगे सुझाव दिया कि “किसी पति या पत्नी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रहने से वंचित करना भी क्रूरता के बराबर हो सकता है”।
2. कानूनी कार्यवाही के माध्यम से मानसिक क्रूरता: कोर्ट ने माना कि बार-बार झूठे मामले दर्ज करना मानसिक क्रूरता का एक रूप हो सकता है। इस मामले में, पत्नी द्वारा कई आपराधिक मामले दर्ज करने की कार्रवाई, जिनमें से कुछ के परिणामस्वरूप पति को बरी कर दिया गया, को मानसिक क्रूरता में योगदान देने वाला माना गया।
3. विवाह का अपूरणीय विघटन: न्यायालय ने माना कि विवाह इतना टूट चुका है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा, “क्रूरता ढहते ढांचे के टुकड़ों में से एक है, जहां विवाह का आधार इस तरह से टूट गया है कि संरचना को संरक्षित या फिर से नहीं बनाया जा सकता है।”
4. वैवाहिक विवादों में न्यायालय की भूमिका: पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालयों को प्रेमविहीन विवाह में पक्षकारों को जारी रखने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने कहा, “इस पूरे मामले में न्यायालय की भूमिका सीमित है और उसे जल्लाद (जल्लाद के अर्थ में) या परामर्शदाता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, जो पक्षकारों को पति-पत्नी के रूप में रहने के लिए बाध्य करे, खासकर तब जब उनके बीच मन की बैठक अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त हो गई हो।”
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न्यायालय का निर्णय
इन विचारों के आधार पर, हाईकोर्ट ने पति की अपील को स्वीकार कर लिया और तलाक को मंजूरी दे दी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता क्रूरता के आधार पर तलाक के आदेश का हकदार है और शादी इतनी खराब हो चुकी है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता।
इस मामले में अपीलकर्ता (पति) की ओर से अधिवक्ता जी. नागेश और प्रतिवादी (पत्नी) की ओर से एन. ललिता रेड्डी ने बहस की।