दिल्ली की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने मई 2023 में एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 37 वर्षीय इंजीनियर के मामले में उसकी पत्नी और मां को ₹1.63 करोड़ का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है।
यह आदेश पीठासीन अधिकारी रुचिका सिंगला ने मृतक सौरभ गुप्ता की पत्नी और मां द्वारा दायर मुआवज़ा याचिका पर पारित किया। सौरभ गुप्ता की मौत 10 मई 2023 को हुई सड़क दुर्घटना के बाद हुई थी।
याचिका के अनुसार, सौरभ गुप्ता अपनी पत्नी के साथ सुबह करीब 5.30 बजे दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर निकले थे। जब उनकी कार एक टोल प्लाजा के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक अन्य कार ने ड्यूल कैरिजवे पर डिवाइडर पार कर लिया और उनकी गाड़ी से आमने-सामने टक्कर हो गई।
अधिकरण ने अपने 18 दिसंबर के आदेश में कहा कि हादसा दूसरी कार के चालक की तेज और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुआ। रिकॉर्ड के अनुसार, सौरभ गुप्ता को दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं और बाद में सेप्सिस के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
बीमा कंपनी की ओर से उठाई गई योगदानात्मक लापरवाही (contributory negligence) की दलील को खारिज करते हुए अधिकरण ने कहा कि मृतक की किसी भी प्रकार की गलती साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अधिकरण ने यह भी नोट किया कि दूसरी कार के चालक ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसका वाहन कैसे विपरीत दिशा वाली सड़क पर पहुंच गया।
अधिकरण ने विभिन्न मदों के तहत कुल ₹1.63 करोड़ का मुआवज़ा निर्धारित किया और कार की बीमा कंपनी, चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, को यह राशि दावेदारों को अदा करने का निर्देश दिया।
यह आदेश सड़क दुर्घटना मामलों में लापरवाह ड्राइविंग के लिए जिम्मेदारी तय करने को लेकर अधिकरण के सख्त रुख को दर्शाता है।

