CAPFIMS साइट पर पेड़ों की कटाई के लिए कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी: दिल्ली के उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खुलासा किया कि फरवरी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (CAPFIMS) साइट पर उनके दौरे के दौरान, उन्हें रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया गया था। यह खुलासा तब हुआ जब सक्सेना ने CAPFIMS परियोजना के लिए एक पहुंच मार्ग के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के आरोपों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कोर्ट के अनुरोध के जवाब में एक हलफनामा दायर किया।

22 अक्टूबर को प्रस्तुत अपने विस्तृत हलफनामे में, सक्सेना ने कहा कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण CAPFIMS परियोजना की प्रगति का आकलन करना था, जिसके लिए सार्वजनिक निधि से लगभग 2200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके निर्देश अर्धसैनिक बलों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को गति देने के लिए थे, और उनका उद्देश्य कानूनी आवश्यकताओं को दरकिनार करना नहीं था।

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सक्सेना ने अस्पताल के पास सड़क चौड़ीकरण स्थल पर रुकने और प्रगति के बारे में पूछताछ करने का जिक्र किया। उन्हें बताया गया कि पेड़ों की कटाई की अनुमति अभी भी लंबित है, यही वजह है कि यह शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने की सलाह दी, उनका मानना ​​था कि केवल वन और वन्यजीव विभाग की अनुमति की आवश्यकता है, जो पहले ही दी जा चुकी है।

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उपराज्यपाल ने बताया कि उन्हें पहली बार 21 मार्च, 2024 को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता के बारे में पता चला, जब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अदालत के निर्देशों के अनुसार विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा, जो शुरुआती पेड़ कटाई की अवधि के दौरान चिकित्सा उपचार ले रहे थे, ने अदालत के आदेशों के विपरीत कोई कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया था।

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