“माँ द्वारा बेटे को झूठा फंसाना बहुत दूर की बात”: दिल्ली हाईकोर्ट ने माँ के साथ डिजिटल रेप के दोषी की 10 साल की सजा बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी ही माँ के साथ यौन उत्पीड़न (डिजिटल रेप) करने के दोषी एक व्यक्ति की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे सुनाई गई 10 साल के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा ने चिकित्सा साक्ष्य (medical evidence) की कमी और कृत्य की कथित ‘शारीरिक असंभवता’ (physical impossibility) को लेकर अपीलकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पीड़िता (prosecutrix) की गवाही विश्वसनीय है, तो केवल उसी के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही चिकित्सा साक्ष्य मौजूद न हो।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 16 मार्च 2021 को नई दिल्ली की जनता मजदूर कॉलोनी में हुई एक घटना से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता (दोषी बेटा), जो साझा संपत्ति के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, नशे की हालत में दूसरी मंजिल पर अपनी माँ (PW1) के कमरे में गया। आरोप है कि उसने जबरदस्ती उनके कपड़े उतारे और उनके साथ डिजिटल रेप किया।

माँ के पहले सूचना बयान (FIS) के आधार पर, वेलकम पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 और 376 के तहत एक एफआईआर (अपराध संख्या 146/2021) दर्ज की गई। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376(2)(f) के तहत आरोप तय किए।

30 नवंबर 2022 को कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। इसके बाद, 12 जनवरी 2023 को उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया। इस फैसले से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता के वकील, श्री नितिन सलूजा और सुश्री कनिष्का भाटी ने ‘मानवीय संभावना’ (human probability) और भौतिक साक्ष्यों की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई बचाव प्रस्तुत किए।

  • शारीरिक असंभवता: बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह आरोप कि अपीलकर्ता ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और पीड़िता की साड़ी (जो एक बहु-स्तरीय परिधान है) को बिना फाड़े या डोरी खोले पूरी तरह से उतार दिया, “मानवीय संभावना के साथ पूरी तरह से असंगत” था।
  • पड़ोसियों की गवाही: यह भी कहा गया कि चीख सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचे पड़ोसियों (PW6, PW7 और PW8) ने गवाही दी कि पीड़िता के शरीर पर साड़ी अभी भी थी, हालाँकि वह अस्त-व्यस्त अवस्था (“लगभग उतरी हुई” या “थोड़ी जुड़ी हुई”) में थी।
  • चिकित्सा पुष्टि का अभाव: वकील ने जोर देकर कहा कि पीड़िता ने आंतरिक चिकित्सा परीक्षण (internal medical examination) से इनकार कर दिया था। ईश्वर बनाम राज्य और सूरज बनाम महाराष्ट्र राज्य जैसे मामलों का हवाला देते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि पेनेट्रेशन (penetration) या चोट के चिकित्सा साक्ष्य के बिना और परीक्षण से इनकार करने की स्थिति में, धारा 376 आईपीसी के तहत आरोप नहीं टिक सकता।
  • साक्ष्य जब्त न करना: बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि साड़ी को जब्त करने में विफलता, जिस पर कथित तौर पर क्षति का कोई निशान नहीं था, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है।
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इसके विपरीत, अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री उत्कर्ष ने तर्क दिया कि पीड़िता (PW1) की गवाही सुसंगत और भरोसेमंद थी। उन्होंने कहा कि उनके बयान की पुष्टि पड़ोसियों ने की है, जिन्होंने आरोपी को पीड़िता को वापस कमरे में खींचने की कोशिश करते हुए और पीड़िता को बदहवास हालत में देखा था। राज्य ने जोर देकर कहा कि एक माँ के पास अपने बेटे को ऐसे जघन्य अपराध में झूठा फंसाने का कोई मकसद नहीं था।

हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ और विश्लेषण

न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा ने साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया और मुख्य रूप से पीड़िता की गवाही पर भरोसा जताया। कोर्ट ने पाया कि PW1 अपने एफआईआर, धारा 164 CrPC के बयान और ट्रायल के दौरान दी गई गवाही में डिजिटल पेनेट्रेशन के विशिष्ट कृत्य के बारे में सुसंगत बनी रही।

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एकमात्र गवाही और पुष्टि पर

हाईकोर्ट ने इस कानूनी सिद्धांत को दोहराया कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही एक घायल गवाह के बराबर, यदि उससे उच्च नहीं, तो मानी जाती है। मोहम्मद बनाम केरल राज्य का हवाला देते हुए, कोर्ट ने टिप्पणी की:

“रेप के मामले में सजा के लिए पुष्टि (Corroboration) को अब अनिवार्य शर्त (sine qua non) नहीं माना जाता है… पुष्टि के अभाव में यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई करने से इनकार करना, जले पर नमक छिड़कने जैसा है।”

न्यायाधीश ने आगे कहा कि आरोपी के साथ पीड़िता का रिश्ता—जो कि उसका बेटा है—झूठा फंसाने की संभावना को “बहुत दूर की बात” (very remote) बनाता है।

चिकित्सा साक्ष्य पर

चिकित्सा निष्कर्षों की कमी पर बचाव पक्ष की निर्भरता को संबोधित करते हुए, कोर्ट ने कहा कि आंतरिक परीक्षण से इनकार करना अभियोजन के मामले को अपने आप झूठा साबित नहीं करता है।

“यह सच है कि PW1 के आंतरिक परीक्षण के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य का अभाव है। इसका मतलब यह नहीं है कि अभियोजन का मामला झूठा है। चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में भी, यदि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय है, तो कोर्ट उस पर भरोसा कर सकता है…”

कोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों को वर्तमान मामले से अलग बताया और कहा कि आरोपी के कृत्य के बारे में PW1 की विशिष्ट गवाही को जिरह के दौरान गलत साबित नहीं किया गया था।

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साड़ी जब्त न करने पर

कोर्ट ने पाया कि साड़ी को जब्त न करना “कोई भौतिक परिणाम” नहीं रखता। न्यायमूर्ति सुधा ने तर्क दिया:

“अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि आरोपी ने साड़ी में स्खलन (ejaculated) किया था। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में PW1 की साड़ी को जब्त न करना या उसका परीक्षण न करना कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा, PW1 का कभी यह कहना नहीं रहा कि उसने अंडरवियर/पैंटी पहनी थी।”

फैसला

हाईकोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री स्पष्ट रूप से साबित करती है कि आरोपी ने अपनी माँ के साथ डिजिटल रेप किया था। कोर्ट ने बचाव पक्ष के इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि यह कृत्य कपड़ों के ऊपर से केवल “अनुचित स्पर्श” था।

“यह तर्क कि यदि कोई हमला हुआ भी था, तो वह केवल कपड़ों के ऊपर से आरोपी द्वारा अनुचित स्पर्श था, PW1 की गवाही के आलोक में एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता… उसके पड़ोसियों, PW6 से PW8 की गवाही भी PW1 के बयान का समर्थन करती है।”

निचली अदालत के फैसले में कोई कमी न पाते हुए, हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी और सजा को बरकरार रखा।

केस विवरण

  • केस टाइटल: XXX बनाम राज्य (NCT दिल्ली)
  • केस नंबर: CRL.A. 313/2023
  • कोर्ट: दिल्ली हाईकोर्ट
  • कोरम: न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा
  • अपीलकर्ता के वकील: श्री नितिन सलूजा और सुश्री कनिष्का भाटी (DHCLSC)
  • प्रतिवादी (राज्य) के वकील: श्री उत्कर्ष (APP), एसआई विक्रम सिंह
  • पीड़िता के वकील: श्री हिमांशु आनंद गुप्ता और श्री करण जैन

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