दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर को समन जारी किया है। यह मुकदमा थरूर द्वारा अप्रैल 2024 के दौरान एक टेलीविजन साक्षात्कार में कथित तौर पर की गई टिप्पणियों से उत्पन्न हुआ है, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर पर लोकसभा चुनावों में मतदाताओं को पैसे की पेशकश करके चुनावी कदाचार में शामिल होने का आरोप लगाया था।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कार्यवाही की अध्यक्षता की और अगली सुनवाई 28 अप्रैल के लिए निर्धारित की। न्यायालय ने आरोपों को गंभीरता से लिया है और निर्देश दिया है कि शिकायत को औपचारिक मुकदमे के रूप में माना जाए और तदनुसार थरूर को समन जारी किया जाए।
राजीव चंद्रशेखर, जिनका प्रतिनिधित्व प्रमुख कानूनी फर्म करंजावाला एंड कंपनी द्वारा किया जाता है, का दावा है कि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों और मीडिया बातचीत में थरूर के बयानों ने उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से धूमिल किया है। वह सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने और 10 करोड़ रुपये के हर्जाने सहित पर्याप्त निवारण की मांग कर रहे हैं।