गर्भावस्था को रोजगार के लिए अक्षमता नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गर्भावस्था को सार्वजनिक रोजगार के अवसरों के लिए अक्षमता या अयोग्यता नहीं माना जा सकता। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मातृत्व कभी भी महिलाओं को रोजगार से वंचित करने का आधार नहीं होना चाहिए।

केस बैकग्राउंड:

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की खंडपीठ द्वारा सुने गए मामले में एक महिला उम्मीदवार शामिल थी, जिसने रोजगार नोटिस संख्या 01/2018 के जवाब में रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPF/RPSF) में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था। कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) में उच्च अंक प्राप्त करने के बावजूद, याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया क्योंकि वह गर्भावस्था के उन्नत चरण के कारण 20 अप्रैल, 2019 को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप परीक्षण (PMT) के लिए उपस्थित नहीं हो सकी।

कानूनी मुद्दे और न्यायालय का निर्णय:

1. गर्भावस्था के आधार पर भेदभाव: न्यायालय ने माना कि गर्भावस्था के कारण महिलाओं को रोजगार के अवसरों से वंचित करना भेदभावपूर्ण है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 का उल्लंघन करता है।

2. गर्भवती उम्मीदवारों के लिए सुविधा: न्यायालय ने याचिकाकर्ता के लिए पीईटी स्थगित न करने के लिए प्रतिवादियों की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि नियोक्ताओं, विशेष रूप से राज्य को गर्भवती महिला उम्मीदवारों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

3. रोजगार में लैंगिक समानता: निर्णय ने नागरिक रोजगार और सशस्त्र बलों/पुलिस में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के महत्व पर जोर दिया।

4. मातृत्व का अधिकार: न्यायालय ने जोर देकर कहा कि मातृत्व एक मौलिक मानव अधिकार है और इसे किसी महिला की कैरियर आकांक्षाओं में बाधा नहीं बनना चाहिए।

फैसले का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा: “अब समय आ गया है कि सभी अधिकारी, खास तौर पर सार्वजनिक रोजगार से जुड़े अधिकारी यह समझें कि देश के लिए योगदान देने के लिए उत्सुक महिलाओं का समर्थन करना जरूरी है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गर्भावस्था या अन्य ऐसे कारणों से उन्हें उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए, जिन्हें विकलांगता या बीमारी नहीं माना जा सकता।”

अदालत का फैसला:

अदालत ने रिट याचिका को स्वीकार किया और प्रतिवादियों को निर्देश दिया:

1. याचिकाकर्ता को 6 सप्ताह के भीतर पीईटी, पीएमटी और दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने की अनुमति दें।

2. यदि वह परीक्षा पास करती है और पात्रता मानदंडों को पूरा करती है, तो उसे पूर्वव्यापी वरिष्ठता और अन्य लाभों के साथ आरपीएफ/आरपीएसएफ में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करें।

3. बकाया वेतन का 50% बकाया के रूप में दें।

4. दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में छत गिरने के कारण हाल ही में घायल हुई एक महिला को 1,00,000 रुपये का खर्च दें।

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केस का विवरण:

– बेंच: न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर

– याचिकाकर्ता के वकील: श्री अनिल सिंघल

– प्रतिवादी के वकील: सुश्री उमा प्रसूना बच्चू, भारत संघ के वरिष्ठ पैनल वकील

– केस नंबर: दिए गए फैसले में निर्दिष्ट नहीं है

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