दिल्ली हाईकोर्ट ने संदीप दीक्षित को आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा फिर से दाखिल करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा फिर से दाखिल करने का निर्देश दिया है, तथा उन्हें आवश्यक न्यायालय शुल्क जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया है।

मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कौरव ने न्यायालय शुल्क की व्यवस्था करने के लिए दो सप्ताह का समय दिए जाने के दीक्षित के वकील के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि शुल्क काफी अधिक है। न्यायालय ने कहा कि इसी उद्देश्य के लिए पहले भी समय दिया गया था, तथा इस स्तर पर मुकदमा खारिज कर दिया।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “आप नया मुकदमा दायर करें। मामले को लंबित नहीं रखा जा सकता।” न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायालय शुल्क का भुगतान किए बिना, वह 10 करोड़ रुपये के मानहानि के दावे पर आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि, उसने भुगतान की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद दीक्षित को मामला फिर से दाखिल करने की स्वतंत्रता दी।

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दीक्षित ने जनवरी में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर आप नेताओं से हर्जाना मांगा गया था। आप नेताओं ने दीक्षित पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलकर उनकी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया था।

नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले दीक्षित ने तर्क दिया कि आरोप निराधार हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। दीवानी मानहानि के मुकदमे के अलावा, उन्होंने आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है, जिस पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी है।

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