सूचना चाहने वाले को आरटीआई दंड कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने सनी सचदेवा की अपील को खारिज कर दिया है, जिन्होंने सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदनों के जवाब में गलत जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकारियों पर दंड लगाने की मांग की थी। न्यायालय ने पिछले निर्णयों को बरकरार रखा, इस बात पर जोर देते हुए कि सूचना को सही कर दिया गया है और उचित विभागीय कार्रवाई पहले से ही चल रही है।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता सनी सचदेवा ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत दंड की मांग करते हुए डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 10436/2022 में एक रिट याचिका और बाद में एक समीक्षा याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारियों ने गलत जानकारी प्रदान की थी और सही विवरण प्रस्तुत करने में तीन साल की महत्वपूर्ण देरी की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने क्रमशः 12 मार्च, 2024 और 29 मई, 2024 को याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान सही जानकारी प्रदान की गई थी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी।

शामिल कानूनी मुद्दे

इस मामले में प्राथमिक कानूनी मुद्दे इस प्रकार थे:

1. क्या गलत जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडित किया जाना चाहिए।

2. अपीलकर्ता का दावा है कि सही जानकारी केवल अदालत के हस्तक्षेप के बाद प्रदान की गई थी।

3. संशोधित उत्तरों से अपीलकर्ता का असंतोष, जिसके बारे में उसने दावा किया कि उसे संतोषजनक रूप से स्वीकार नहीं किया गया।

अदालत का निर्णय

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कई मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

1. सही सूचना का प्रावधान: न्यायालय ने पाया कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता को सही सूचना प्रदान की गई थी, तथा इसमें शामिल अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी।

2. न्यायालय का अभिलेख: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अभिलेख न्यायालय के रूप में, वह 12 मार्च, 2024 को सुनवाई के दौरान विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों से बंधा हुआ है। अपीलकर्ता की इस दलील पर कि संशोधित उत्तर उसके संतोष के अनुरूप नहीं थे, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचार किया, जिन्होंने पाया कि न्यायालय ने कार्यवाही को सही ढंग से दर्ज किया था।

3. सीआईसी की पर्यवेक्षी शक्तियाँ: न्यायालय ने कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 20(2) के तहत राय बनाना केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग है, न कि न्यायिक शक्तियों का। न्यायालय ने आगे कहा कि सूचना चाहने वाले के पास आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं है।

4. सीआईसी का विवेकाधिकार: आनंद भूषण बनाम आर.ए. हरिताश में स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए, न्यायालय ने माना कि सीआईसी को आरटीआई अधिनियम की धारा 20(1) के तहत मौद्रिक जुर्माना न लगाने का विवेकाधिकार है, खासकर तब जब अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान की गई थी।

महत्वपूर्ण टिप्पणियां

न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं, जिनमें शामिल हैं:

– “सूचना चाहने वाले को आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के तहत दंड कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं है।”

– “सीआईसी को आरटीआई अधिनियम की धारा 20(1) के तहत मौद्रिक जुर्माना न लगाने का निर्देश देने का विवेकाधिकार है, खासकर तब जब अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी उसे प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।”

पीठ: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला

पक्ष: सनी सचदेवा (अपीलकर्ता) बनाम एसीपी नॉर्थ आरटीआई सेल और अन्य (प्रतिवादी)

वकील: अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से; सुश्री हेतु अरोड़ा सेठी, एएससी, जीएनसीटीडी (वीसी के माध्यम से)

केस संख्या: एलपीए 638/2024 और सी.एम.सं.40574/2024

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