स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध अवांछनीय और अव्यवहारिक: दिल्ली हाई कोर्ट ने मोबाइल उपयोग पर जारी की गाइडलाइंस

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, साथ ही स्मार्टफोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के विचार को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने शैक्षिक लाभ और संभावित दुरुपयोग दोनों को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला एक नाबालिग छात्र (वाई.वी.) द्वारा अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से दायर एक रिट याचिका (W.P.(C) 15191/2023) से उत्पन्न हुआ, जिसमें केंद्रीय विद्यालय, सेक्टर-05, द्वारका, नई दिल्ली और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने स्कूल परिसर में स्मार्टफोन के कथित दुरुपयोग के कारण उठाए गए कदमों को अनुचित बताया था।

मामले की सुनवाई के दौरान, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने कोर्ट से स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया, जिसे 7 दिसंबर 2023 के आदेश में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में शामिल किया गया।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

  1. क्या छात्रों को स्कूल में स्मार्टफोन लाने की अनुमति दी जानी चाहिए?
  2. स्कूलों को स्मार्टफोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कैसे नियम और निगरानी प्रणाली लागू करनी चाहिए?
  3. क्या स्मार्टफोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, या कोई संरचित नीति अपनाई जानी चाहिए?
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कोर्ट ने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी किए गए पिछले सर्कुलर और परामर्शों का विश्लेषण किया, जिनमें शामिल थे:

  • CBSE सर्कुलर (29.07.2009) – स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने संबंधी दिशानिर्देश।
  • KVS संचार (16.04.2009) – इसी तरह के प्रतिबंध लगाने वाला आदेश।
  • शिक्षा निदेशालय (DoE) की एडवाइजरी (10.08.2023) – दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स (DSER) 1973 के नियम 43 के तहत स्मार्टफोन उपयोग के खिलाफ सामान्य सलाह।

कोर्ट के अवलोकन

इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी ने पाया कि मौजूदा दिशानिर्देश अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहे हैं और स्कूलों में स्मार्टफोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना “अवांछनीय और अव्यवहारिक” है। उन्होंने यह भी माना कि समय के साथ तकनीक में काफी बदलाव आया है और आज के दौर में स्मार्टफोन छात्रों और माता-पिता के बीच सुरक्षा से जुड़ी संचार सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कोर्ट ने कहा:

“स्कूलों में छात्रों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना न तो उचित है और न ही व्यावहारिक।”

इसके बजाय, अदालत ने ध्यान केंद्रित किया कि विकर्षण को कम करते हुए मोबाइल टेक्नोलॉजी के फायदों का संतुलित उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाए।

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कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देश

इन चिंताओं को दूर करने के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक संरचित नीति तैयार की, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

  1. छात्रों को स्मार्टफोन लाने से पूरी तरह रोका नहीं जाएगा, लेकिन इसके उपयोग को नियंत्रित और निगरानी में रखा जाएगा।
  2. स्कूलों को छात्रों के मोबाइल फोन रखने के लिए एक सुरक्षित सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, जहां वे प्रवेश के समय फोन जमा कर सकें और स्कूल से निकलते समय ले सकें।
  3. कक्षा में स्मार्टफोन के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेगा, जिससे पढ़ाई में कोई बाधा न आए।
  4. सामान्य क्षेत्रों और स्कूल परिवहन में कैमरा और रिकॉर्डिंग सुविधाओं को निष्क्रिय किया जाना चाहिए ताकि गोपनीयता बनी रहे।
  5. छात्रों के लिए डिजिटल आचरण पर शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें स्क्रीन एडिक्शन, साइबरबुलिंग और स्मार्टफोन के नैतिक उपयोग पर जानकारी दी जाए।
  6. स्मार्टफोन का उपयोग केवल आवश्यक संचार के लिए किया जा सकेगा, जैसे कि माता-पिता से संपर्क करना, लेकिन स्कूल समय के दौरान मनोरंजन या सोशल मीडिया के लिए इसका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
  7. प्रत्येक स्कूल को अपनी स्मार्टफोन नीति तैयार करनी चाहिए, जिसमें माता-पिता, शिक्षकों और बाल मनोवैज्ञानिकों की राय ली जानी चाहिए।
  8. स्पष्ट और लागू किए जाने योग्य अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जानी चाहिए, जिसमें फोन की अस्थायी जब्ती जैसी सजा शामिल हो सकती है।
  9. तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नीति की समीक्षा की जानी चाहिए।
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अंतिम फैसला

कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए CBSE, दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE), और KVS जैसी शैक्षिक संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे इन दिशानिर्देशों के आधार पर अपनी मौजूदा नीतियों की समीक्षा और अद्यतन करें।

इसके अलावा, अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि नाबालिग याचिकाकर्ता की पहचान सार्वजनिक अभिलेखों में गोपनीय रखी जाए।

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