दिल्ली हाईकोर्ट ने खेल मंत्रालय को एथलेटिक आयोजनों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का आदेश दिया

एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने युवा मामले और खेल मंत्रालय को राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित आयोजनों में एथलीटों की भागीदारी में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता द्वारा 12 मार्च को जारी किए गए इस निर्देश का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय एथलीटों से आगे बढ़कर खेलो इंडिया जैसे घरेलू और स्थानीय आयोजनों में भाग लेने वाले एथलीटों को भी इसमें शामिल करना है।

यह निर्णय भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) द्वारा 13 फरवरी, 2025 को जारी अधिसूचना की निष्पक्षता को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में आया है। बीएआई ने आगामी दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पुरुष पैरा एथलीटों के लिए सोलह की तुलना में प्रत्येक इवेंट में महिला पैरा-एथलीटों के लिए केवल आठ स्लॉट आवंटित किए थे।

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न्यायमूर्ति दत्ता ने असमानता की आलोचना करते हुए कहा, “यह रिकॉर्ड में दर्ज है कि महिला एथलीटों ने देश को महत्वपूर्ण खेल गौरव दिलाया है और यह अदालत ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जहां खेल आयोजनों में पुरुष और महिला दल के बीच संतुलन बनाए नहीं रखा जाता है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लैंगिक समानता न केवल एक संवैधानिक अनिवार्यता है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के तहत भी एक आवश्यकता है।

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अदालत ने बीएआई के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क को खारिज कर दिया कि महिलाओं के लिए कम स्लॉट प्रदर्शन करने वाले अंतरराष्ट्रीय एथलीटों के छोटे पूल के कारण थे, इस तर्क को “अस्थिर” कहा। फैसले में राष्ट्रीय पैरा-बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जैसे आयोजनों में भाग लेने वाले एथलीटों पर भी विचार करने के महत्व पर जोर दिया गया।

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अदालत की चिंताओं का जवाब देते हुए, BAI के वकील ने संकेत दिया कि 20 मार्च से 22 मार्च, 2025 तक दिल्ली में होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए चयन प्रक्रिया में राष्ट्रीय आयोजनों से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करके महिला पैरा-एथलीटों के लिए स्लॉट की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

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