दिल्ली हाईकोर्ट: 26 दिसंबर को घोषित किया गया अवकाश, शीतकालीन छुट्टियों की तारीख में बड़ा बदलाव

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 के अपने आधिकारिक कैलेंडर में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए एक नई अधिसूचना जारी की है। हाईकोर्ट प्रशासन ने आगामी 26 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) को अवकाश घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपनी शीतकालीन छुट्टियों (Winter Vacation) की शुरुआत को भी पुनर्निर्धारित किया है।

20 दिसंबर को खुलेगा कोर्ट

2 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 26 दिसंबर को घोषित अवकाश की भरपाई के लिए कोर्ट ने एक विशेष कार्य दिवस तय किया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि शुक्रवार, 26 दिसंबर की छुट्टी के बदले अब शनिवार, 20 दिसंबर 2025 को कोर्ट में सामान्य कामकाज होगा और इसे ‘कोर्ट सिटिंग डे’ घोषित किया गया है।

शीतकालीन छुट्टियों का नया कार्यक्रम

सामान्य प्रशासन शाखा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट का शीतकालीन अवकाश अब पहले से निर्धारित 29 दिसंबर 2025 के बजाय 26 दिसंबर 2025 से ही शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ है कि कोर्ट में छुट्टियां तीन दिन पहले ही प्रारंभ हो जाएंगी। अधिसूचना में यह भी नोट किया गया है कि 27 और 28 दिसंबर को क्रमशः शनिवार और रविवार होने के कारण पहले से ही साप्ताहिक अवकाश है।

मुकदमों की सुनवाई पर असर

इस बदलाव का असर उन मुकदमों पर पड़ेगा जिनकी सुनवाई 26 दिसंबर 2025 को होनी थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 26 दिसंबर (शुक्रवार) के लिए सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई अब अगले साल, यानी 5 जनवरी 2026 (सोमवार) को की जाएगी। ये मामले 5 जनवरी को पहले से तय मुकदमों के अतिरिक्त सुने जाएंगे।

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