दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्मों ‘मालिक’ और ‘सरबाला जी’ की पायरेसी पर 56 वेबसाइटों पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्मों ‘मालिक’ और ‘सरबाला जी’ को अवैध रूप से ऑनलाइन स्ट्रीम करने वाली 56 वेबसाइटों पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश टिप्स फिल्म्स लिमिटेड की याचिका पर पारित किया गया।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने आदेश में कहा कि ये वेबसाइटें बिना अनुमति के प्रोडक्शन हाउस की कॉपीराइट सामग्री को होस्ट, स्ट्रीम या वितरित नहीं कर सकतीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि इन्हें रोका नहीं गया तो वादी (प्रोडक्शन हाउस) को “अपूरणीय क्षति” हो सकती है।

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“वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। संतुलन का पलड़ा भी वादी के पक्ष में है और प्रतिवादियों के खिलाफ है। यदि अंतरिम निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है तो वादी को अपूरणीय हानि या क्षति हो सकती है,” अदालत ने 11 जुलाई को कहा।

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‘मालिक’, जिसमें राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर मुख्य भूमिका में हैं, 11 जुलाई को रिलीज़ हुई, जबकि ‘सरबाला जी’ जिसमें अम्मी विर्क और गिप्पी ग्रेवाल हैं, 18 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है।

टिप्स फिल्म्स लिमिटेड ने अपनी याचिका में इन फिल्मों की ऑनलाइन पायरेसी की “तत्काल आशंका” जताई थी। उन्होंने कहा कि ये वेबसाइटें न केवल अवैध स्ट्रीमिंग की सुविधा देती हैं, बल्कि डोमेन प्राइवेसी सेवाओं का उपयोग कर अपनी पहचान भी छुपा रही हैं।

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अदालत ने इसके साथ ही भारत के सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को निर्देश दिया कि वे इन 56 वेबसाइटों की पहुंच को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करें।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

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